शिमला/शैल। सीबीआई के शीर्ष अधिकारियों निदेशक और विशेष निदेशक के बीच चले आ रहे विवाद में अस्थाना के विरूद्ध एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 15.10.2018 को दर्ज हुई एफआईआर पीसी एक्ट की धारा 7 & 13(2) R/W 13 (1) (d) और धारा 7A के तहत दर्ज की गयी है। स्मरणीय है कि मोदी सरकार ने पीसी एक्ट संशोधित कर दिया है। नया एक्ट 27 जुलाई को अधिसूचित होने के बाद लागू हो गया है। संशोधित एक्ट के लागू होने के बाद इसमें यह प्रावधान किया है कि मामला दर्ज करने से पहले सरकार से अनुमति ली जायेगी। लेकिन इसमें अस्थाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से पहले कोई अनुमति नही ली गयी है। इसी आधार पर इसे दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी है। यहां यह भी गौरतलब है कि इस एफआईआर में नये और पुराने दोनों अधिनियमों का सहारा लिया गया है। इस मामले में अदालत का निर्णय क्या आता है यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन इस एफआईआर को देखने के बाद सीबीआई के भीतर की स्थिति का पता चल जाता है और इसी उद्देश्य से यह एफआईआर पाठकों के सामने रखी जा रही है।