कोविड मृतक के रात को हुए अन्तिम संस्कार पर उठे सवाल

Created on Tuesday, 12 May 2020 13:48
Written by Shail Samachar

शिमला/शैल।  शिमला के आई जी एम सी में 5 मई को मण्डी के सरकाघाट क्षेत्र से आये कोविड-19 से पीडित एक मरीज की मौत हो गयी। इस मरीज़ का अन्तिम संस्कार भी इसी दिन को शिमला के ही कनलोग स्थित शमशान घाट में कर दिया गया। अन्तिम संस्कार में मृतक परिवार से कोई भी शामिल नही हो सका। जबकि इस मरीज़ को जब ईलाज के लिये शिमला नैरचैक से रैफर किया गया था तब इसकी मां और ताया दोनों तामीरदारी के लिये साथ आये थे। लेकिन संस्कार के समय यह दोनों संवद्ध प्रशासन की ओर से संगरोध में चल रहे थे। ऐसी स्थिति में अन्य किसी को परिवार से बुलाया नहीं गया और प्रशासन द्वारा रात को ही अग्नि दाह कर दिया गया। इस अन्तिम संस्कार की जिम्मेदारी स्थानीय एसडीएम को सौंपी गयी। अग्नि संस्कार में शायद मिट्टी के तेल का भी प्रयोग किया। इस तरह किये गये संस्कार को लेकर शासन, प्रशासन सवालों के घेरे में आ गया है। क्योंकि मान्यताओं के अनुसार सूर्यास्त के बाद अग्निदाह निषेध है। मिट्टी के तेल का प्रयोग भी नही किया जाता है। इस संस्कार को लेकर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश के राज्यपाल को पत्र लिखा है। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य और उंमग संस्था के अजय श्रीवास्तव ने भी इस पर आपति उठाई है। प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायधीश जस्टिस ठाकुर ने मुख्यमन्त्री जयराम ठाकाुर को पत्र लिखकर इस पर जांच करने की मांग की है। ज़िला प्रशासन और नगर निगम शिमला ने भी इस पर एक दूसरे की भूमिका पर सवाल उठाये हैं। हो सकता है कि इसमें प्रशासन के सबसे निचले पायदान पर बैठे अधिकारी एसडीएम पर आसानी से गाज गिरा भी दी जाये क्योेंकि रात को संस्कार तो उसी की निगरानी में हुआ है। जबकि शायद इस मामले में अस्पताल से लेकर नीचे तक हरेक संवद्ध की अपनी-अपनी जिम्मेदारी है। इस मामले में कब कितनी जांच होती है और किसको कितना जिम्मेदार ठहराया जाता है इस पर सबकी निगाहें लगी है।
यह संस्कार प्रशासन द्वारा किया गया जिसमें कोई परिजन शामिल नही था। किसी भी मृतक का प्रशासन द्वारा संस्कार तब किया जाता है जब उसे लावारिस घोषित कर दिया जाता है। लावारिस घोषित करने के लिये भी एक प्रक्रिया तय है और उसमें सबसे बड़ी भूमिका पुलिस की रहती है। इसमें नगर निगम आदि की कोई भूमिका नही होती है।
ऐसे में इस प्रकरण ने कुछ ऐसे बुनियादी सवाल खड़े कर दिये हैं जिन पर चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि इस युवा मृतक का परिवार है और दो लोग साथ आये थे। इसके पिता का भी ब्यान आया है। इसके परिजनों को संस्कार में शामिल होने के लिये कहा ही नही गया या उन्होने स्वयं ही इन्कार कर दिया यह एक केन्द्रिय प्रश्न बन जाता है। क्योंकि इससे जहां एक ओर से मानवीय संवदेनाओं का प्रश्न खड़ा होता है वहीं दूसरी ओर से कोरोना को लेकर सामान्य समझ और इससे प्रचारित डर सामने आता है। इसी में प्रशासन की भूमिका और भी बड़ा सवाल हो जाती है। प्रशासन की भूमिका उसी दिन से शुरू हो जाती है जब महामारी एक्ट 1897 के तहत इसको कन्ट्रोल करने के लिये तालाबन्दी जैसा कदम उठाया गया था। इस एक्ट में साफ कहा गया है कि इसके  नियन्त्रण के लिये राज्य द्वारा जो भी कदम उठाया जायेगा उसकी समूचित पूर्व सूचना जनता को देनी होगी।
Short title and extent –(1) This Act may be called the Epidemic Diseases  Act, 1897.
(2) It extends to the whole of India except 3(the territories which , immediately before the 1st November 1956, were comprised in part B States)
2.  Power to take special measures and prescribe regulations as to dangerous epidemic diseases-(1) When at any time the 6(State Government ) is satisfied that 7(the State) or any part thereof is visited by, or threatened with, an outbreak or any dangerous epidemic diseases the 6( State Government) if 8 (ii) thinks that the ordinary provisions of the law for the time being in force are insufficient for the purpose , may take or require or empower any person to take, such measures and, by public notice, prescribe such temporary regulations to be observed by the public or by any person or class of persons as 8(it) shall deem necessary to prevent the outbreak of such disease or the spread thereof , and may determine in what manner and by whom any expenses incurred (including compensation if any) shall be defrayed.
जब 24 मार्च को तालाबन्दी की घोषणा की गयी थी यदि तब अधिनियम की इस धारा की अनुपालना करते हुए जनता को तीन चार दिन का समय दे दिया जाता तो उसमें सब अपना प्रबन्ध कर लेते और जो परेशानी आज झेलनी पड़ रही है उससे करोड़ो लोग बच जाते। क्योंकि आने जाने की अनुमति आज मामलों का आंकड़ा 60,000 होने पर दी गयी है वह तब 500 पर भी दी जा सकती थी।

महामारियां 1897 से आज 2020 तक कई आयी हैं। जिनमें स्वाईफ्लू तो फरवरी 2020 तक रहा है। स्वाईनफ्लू के लक्ष्ण भी लगभग कोरोना जैसे ही है। स्वाईनफ्लू से हमारे ही देश में हज़ारों मौतें हो चुकी हैं। लेकिन तब कोई तालाबन्दी नही हुई थी और न ही आज की तरह जनता आतंकित हुई थी। स्वाईनफ्लू में हज़ारों मौतें होने पर भी आज की तरह अन्तिम संस्कार में मानवीय संवेदनाओं के इस तरह तार-तार होने का कोई प्रसंग समाने नही आया है।  आज इस बिमारी से लेकर इससे हो रही मौत के अन्तिम संस्कार तक जिस तरह व्यक्तिगत स्तर तक आतंक बैठा दिया गया है उससे सारे रिश्ते तार-तार होकर रह गये हैं। इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से जो निर्देश जारी हैं उनको समझने की आवश्यकता है। क्योंकि उन निर्देशों में इस तरह से आतंकित होने की कोई वजह नही है। यह निर्देश यथा स्थिति पाठकों के सामने रखे जा रहे है ताकि हर आदमी अपने स्तर पर समझ बना सके।