शिमला/शैल। प्रदेश उच्च न्यायालय ने एच पी सी ए के खिलाफ राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला के आवासीय परिसर को अवैध रूप से गिराने और उसकी 720 वर्गमीटर भूमि पर नाजायज़ कब्जा करने के प्रकरण में दर्ज एफ आई आर को रद्द किये जाने के आग्रह को अस्वीकार कर दिया है। उच्च न्यायालय का यह फैसला एच पी सी ए और अनुराग ठाकुर के लिये एक करारा झटका माना जा रहा है। यह मामला विशेष जज धर्मशाला की अदालत में लंबित है क्योंकि अदालत द्वारा इसका संज्ञान लेने के तुरन्त बाद इसे उच्च न्यायालय में चुनौति दे दी गई थी। इस एफ आई आर को रद्द किये जाने के लिये एच पी सी ए से संजय शर्मा और गौतम ठाकुर ने अलग-अलग याचिकाएं दायर की थी। इसमें एफ आई आर रद्द किये जाने के लिये उच्च न्यायालय के समक्ष सात आधार रखे गये थे। इनमें एक आधार यह था।
Prosecution sanction against some of the officers had already been refused by the Central Government and in case of certain individuals, the State Government itself had not granted the prosecution sanction and that apart some of the officers who are the blue eyed boys of the government have been intentionally left out and not arraigned as an accused, therefore, the prosecution proceedings cannot continue and deserve to be quashed. अदालत ने इस आधार को यह कहकर अस्वीकार कर दिया है Suffice it to state that even this contention sansmerit as all these questions can only be determined during the trial wherein the exact role and complicity of the petitioners visa- vis the so-called blue eyed boys or with those of the officials where prosecution sanction has been refused can be evaluated and considered. Moreover, the mere fact that the Central Government has refused to accord sanction does not in any manner improve the case of the petitioners as they admittedly are not government servants and no prosecution sanction in their cases is otherwise required to be obtained.
स्मरणीय है कि यह मामला कांगडा जिला युवा सेवाएं एवं खेल अधिकारी की शिकायत पर 1.8.2013 को आईपीसी की धारा 420,406,120 B, 201 और पी सी एक्ट की धारा 13(2) के तहत एफ आई आर न0 12/13 के रूप में दर्ज किया गया था। इसकी जांच के दौरान यह सामने आया कि 4.4.2008 को तत्कालीन जिलाधीश कांगडा के. क.े पन्त की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें एस डी एम कार्यकारी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, प्रधानाचार्य राजकीय महाविद्यालय और संजय शर्मा शामिल हुए। यह बैठक काॅलिज के आवासीय परिसर को कहीं दूसरी जगह शिफट करने को लेकर बुलाई गयी थी और इसमें यह निर्णय हुआ कि काॅलिज के प्रिंसिपल इस परिसर की स्थिरता का आकलन करने के लिये कार्यकारी अभियन्ता को पत्र लिखेंगे और तहसीलदार की सहायता से जगह की तलाश करेंगे। इसी के साथ यह भी तय हुआ कि प्रिंसिपल सचिव शिक्षा को पत्र लिखकर इसके लिये धन का प्रावधान करें। जिलाधीश कांगडा यहां रह रहे अध्यापकों को अन्यत्र आवास उपलब्ध करवायें तथा एच पी सी ए भी इसके लिये धन का योगदान दे। इस बैठक में हुये फैंसलों की जानकारी 20.3.2008 को निदेशक उच्च शिक्षा को भेज दी गयी और प्रिंसिपल ने 25 दिन बाद इसके आकलन के लिये कार्यकारी अभियन्ता को पत्र भेजकर सूचित कर दिया कि That “It is submitted that Type-IV quarter constructed opposite cricket stadium at Dharamshala are in very dilapidated condition and are beyond economical repair”.
इसके बाद 8 जून 2008 को प्रधान सचिव युवा सेवायें एवम खेल ने प्रधान सचिव शिक्षा को यह पत्र भेजा कि एच पी सी ए इस ज़मीन को लीज़ पर लेना चाहती है और यह जमीन शिक्षा विभाग के नाम है और इस पर परिसर स्थित है जिसके कारण इसे नहीं दिया जा सकता और इसके लिये शिक्षा विभाग का एनओसी चाहिये। इसके बाद शिक्षा विभाग ने यह एनओसी जारी कर दिया जिसे 19.11.2008 को शिक्षा मन्त्री ने स्वीकृति प्रदान कर दी तथा 25.11.2008 को यह युवा सेवायें विभाग के नाम हो गया। इस जमीन की लीज़ के लिये अनुराग ठाकुर ने बतौर एच पी सी ए अध्यक्ष 3.7.2008 को निदेशक युवा सेवायें एवं खेल को पत्र लिखा। जबकि जिलाधीश 4.4.2008 को ही इस संदर्भ में अपनी कारवाई बैठक बुलाकर शुरू कर देते हैं। इसके बाद 8 जून 2008 को प्रधान सचिव युवा सेवायें एवम् खेल प्रधान सचिव शिक्षा को पत्र लिखकर इसके लिये एनओसी का प्रबन्ध कर लेते हैं। यह भवन 2009-10 में गिराया जाता है जब रियो कन्सट्रक्शन और एएनएस इसका निर्माण कार्य शुरू करते हैं। इस मामले के पूरे तथ्य यह स्पष्ट करते हैं कि इसमें युवा सेवायें और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने अति उत्साही होकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस आवासीय परिसर का निमार्ण ही 1979-80 में हुआ था और इसके लिये यूजीसी ने भी करीब चार लाख रूपया उस समय दिया था। यह भवन स्टेडियम के मुख्य द्वार और स्टेडियम के बीच पड़ता था और इस नाते एच पी सी ए को इसकी आवश्यकता थी। लेकिन उसके लिये अधिकारियों ने जिस ढ़ग से सारे काम को अन्जाम दिया है उससे आज यह अपराध बनकर सामने खड़ा हो गया है। एचपीसीए ने इस एफआईआर को रद्द किये जाने के लिये एक आधार यह भी लिया है कि इसमें अधिकारियों के स्तर पर हुये प्रशासनिक चूक के लिये उन पर अपराधिक जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती है।
लेकिन एचपीसीए के इन तर्कों से यह इंगित होता है कि जब इस मामले का ट्रायल शुरू होगा तो "Blue eyed" अधिकारियों का खुलासा भी होगा और उनके खिलाफ कारवाई की नौबत भी आयेगी। सचिवालय के गलियारों में इसको लेकर चर्चाओं का दौर शुरू है।