प्रदेश में कितने एसीएस हो सकते हैं केन्द्र को दो माह में फैसला लेने के निर्देश

Created on Monday, 26 February 2018 08:32
Written by Shail Samachar

शिमला/शैल। वीरभद्र सरकार के दौरान जब 1983 बैच के आईएएस अधिकारी वीसी फारखा को उनके वरिष्ठ अधिकारियों को नज़रअन्दाज करके प्रदेश का मुख्य सचिव बनाया गया था तो इनसे वरिष्ठ प्रदेश में कार्यरत विनित चौधरी और उपमा चौधरी प्रोटैस्ट लीव पर चले गये थे और इस नज़र अन्दाजगी के खिलाफ एक प्रतिवेदन भी सरकार को दिया था लेकिन इस प्रतिवेदन पर जब सुनवाई नही हुई तब अन्ततः विनित चौधरी ने कैट में इसको लेकर एक याचिका डाल दी। विनित चौधरी को न केवल नज़रअन्दाज ही किया गया था बल्कि उन्हे फारखा का अधिनस्थ बना दिया गया था। इस विसंगति का संज्ञान लेते हुए कैट ने अन्तरिम राहत देते हुए विनित चौधरी को फारखा के समकक्ष बनाये जाने और समानान्तर पोस्टिंग देने के आदेश कर दिये थे लेकिन शेष मामला विचारधीन ही चलता रहा।
अब जब चुनावों के बाद सरकार बदल गयी तब जयराम सरकार ने प्रशासन के शीर्ष पर हुई इस नज़रअन्दाजगी को दूर करते हुए विनित चौधरी को फारखा की जगह प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया। लेकिन मुख्य सचिव बन जाने के बाद भी कैट में यह मामला चलता रहा और अब इस पर फैसला आया है। हालांकि विनित चौधरी की नज़रअन्दाजगी का मामला उनके मुख्य सचिव बन जाने से स्वतः ही समाप्त हो गया था और इसी आधार पर चौधरी ने कैट से मामला वापिस भी ले लिया। लेकिन इसमें नज़रअन्दाजगी के अतिरिक्त यह भी आरोप था कि मुख्य सचिव का चयन करने के लिये कार्मिक विभाग द्वारा जोे सोलह अधिकारियों की सूची मुख्यमन्त्री के सामने रखी गयी थी वह सूची ही नियमो के मुताबिक अनाधिकृत थी। क्योंकि इस का दायरा शीर्ष चार अधिकारियों तक ही रखा जाना चाहिये था क्योंकि चार अधिकारी ही नियमानुसार अतिरिक्त मुख्य सचिव हो सकते थे और जब फारखा को एसीएस बनाया गया था तब काडर में यह पद उपलब्ध ही नही था। प्रदेश में आईएएस अधिकारियो की कुल संख्या 147 है जिसमें डायरैक्टर आईएएस की संख्या 103 है। लेकिन आईएएस की काडर पोस्टे केवल 80 ही है। इनमें भी सीएस-1 और एसीएस भी -1 ही काडर पोस्ट है। 1954 के आईएएस के नियुक्ति नियमों के मुताबिक जितनी काडर में स्वीकृत पोस्टें होंगी उतनी ही काडर के बाहर भी सृजित की जा सकती हैं। इस आधार पर प्रदेश में मुख्य सचिव के बाद केवल चार ही अतिरिक्त मुख्य सचिव हो सकते हैं। इन चार के अतिरिक्त और एसीएस केवल काम की आवश्यकता के अनुसार केवल दो वर्ष के लिये ही बनाये जा सकते हैं और दो वर्ष के बाद उन्हे रिव्यू किया जायेगा। विनित चौधरी की याचिका में आरोप लगाया गया था कि 

That the note artificially expands the list of officers who are eligible to be considered for appointment as Chief Secretary by including officers holding posts of Additional Chief Secretary that have been created in contravention of the IAS Pay Rules and the IAS Cadre Rules and Government of India instructions disallowing creation of posts in the apex grade under the 2nd proviso to Rule 4(2) of the IAS Cadre Rules.
That the note indicates that all 16 officers have been placed in the apex grade after due screening by the screening committee which is factually incorrect because respondent No. 3 Sh VC Pharka along with Respondent no 4, was granted the Chief Secretary's grade without any consideration by the Screening Committee and was, therefore, not eligible for being considered for appointment to the post of Chief Secretary.
That the note fails to draw attention to the fact that recommendation of the Civil Services Board was now mandatory for making any appointment to cadre posts after amendment in the IAS (Cadre Rules) in pursuance of the Supreme Court's judgment in the TSR Subramanian case and consequential amendments in the IAS Cadre Rules.
Two officers of the 1983 batch viz Upma Chawdhry and Vidya Chander Pharka were promoted to the Chief Secretary's grade on 04.03.2014 by upgrading two posts of Principal Secretary to the Govt out of which one post was to re-convert to the post of Principal Secretary on 30.4.2015. The apex scale was released without any assessment by the Screening Committee. As per information obtained under RTI, no information about the meeting of the Screening Committee is available with the State Govt.

विनित चौधरी की याचिका में प्रदेश सरकार के अतिरिक्त केन्द्र सरकार को भी पार्टी बनाया था। इस याचिका का यह आरोप विनित चौधरी के मुख्य सचिव बन जाने के बाद भी अपनी जगह खड़ा रहता है। अब जब चौधरी ने अपनी याचिका वापिस ले ली है तब इसके बावजूद भी कैट के सामने यह सवाल रहा कि क्या ऐसे एसीएस बनाया जाना कितना सही है। कैट ने इस सवाल को केन्द्र के कार्मिक विभाग के गले बांधते हुए उसे दो माह के भीतर निपटाने के निर्देश दिये हैं। केन्द्र सरकार इस मामले में स्वतः ही पार्टी रही है और पार्टी होने के नाते निर्देश भी स्वतः ही उसके संज्ञान में चले जाते हैं। इन निर्देशों पर फैंसला लेना केन्द्र सरकार के कार्मिक विभाग की अनिवार्यता बन जाती है भले ही इस पर विनित चौधरी केन्द्र को अलग से प्रतिवेदन दें या न दें।
अब संयोगवश केन्द्र का कार्मिक विभाग प्रदेश के आईएएस का काडर रिव्यू करने जा रहा है। इस रिव्यू में डायरैक्टर आईएएस की संख्या बढ़ाई जाती है या नही के साथ यह भी देखना होगा कि वर्तमान में प्रदेश में आईएएस की काडर पोस्टेे केवल 80 ही है। क्या रिव्यू में काडर पोस्टें भी बढ़ती हैं या नही और यदि बढ़ती है तो किस स्तर पर बढ़ती है। इस समय मुख्य सचिव बनाये जाने के लिये जो नियम हैं उसमें बतौर आईएएस केवल 30 वर्ष का सेवाकाल ही पूरा चाहिये। जिसका सीधा सा अर्थ है कि जिस भी अधिकारी का 30 वर्ष का सेवाकाल पूरा हो जाता है उसे मुख्य सचिव बनाया जा सकता है। इस 30 वर्ष के सेवाकाल में यह शर्त नही है कि वह इसके साथ अतिरिक्त मुख्य सचिव भी हो। बल्कि जिन लोगों का 30 वर्ष का सेवाकाल पूरा हो जाता है उनमे से किसी को भी मुख्य सचिव बनाया जा सकता है।
इस परिदृश्य में यह स्पष्ट हो जाता है कि मुख्य सचिव बनने के लिये अतिरिक्त मुख्य सचिव होना कोई अनिवार्यता नही है केवल 30 वर्ष का सेवाकाल ही चाहिये। ऐसे में क्या 30 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके हर अधिकारी को एसीएस बना दिया जाना चाहिये या इसके लिये काडर में स्वीकृत पदों तक ही सीमित रहना चाहिये इसका फैसला करने के लिय कैट ने केन्द्र को दो माह का समय दिया है। अब प्रदेश के काडर रिव्यू के मौके पर इस मुद्दे पर भी विचार किया जाता है या नही इस पर सशंय बना हुआ है। वैसे काडर से अधिक एसीएस हिमाचल ही नहीं बल्कि देश के हर राज्य में बनाये गये हैं। फिर हिमाचल में आईपीएस और आईएफएस में भी काडर से अधिक पदोन्नत्तियां दी गयी है। ऐसे में यदि आईएएस के लिये यह फैसला लागू किया जाता है तो फिर आईपीएस और आईएफएस में भी यह लागू करना पड़ेगा और इससे पूरे शीर्ष प्रशासन में बहुत कुछ बदल जायेगा। ऐसे में इस फैसले पर अमल करना सरकार के लिये बहुत आसान नही होगा।