सरकार की राजनीतिक सेहत पर भारी पड़ सकता है धारा 118 में किया गया संशोधन

Created on Tuesday, 16 August 2022 11:38
Written by Shail Samachar

उच्च न्यायालय से लेकर सर्वाेच्च न्यायालय तक दो वर्ष की समय सीमा को जायज ठहरा चुके हैं।
जब सरकार यह संशोधन ला रही थी तब उसके पास यह जानकारी कैसे नहीं थी कि कितने अधिकारियों ने 118 के तहत खरीद की अनुमति मांगी है।
ऐसे कितने और किस-किस के मामले हैं जो दो वर्षों में जमीन को उपयोग में नहीं ला पाये हैं।

शिमला/शैल। जयराम सरकार ने अपने कार्यकाल के विधानसभा के अंतिम सत्र के अंतिम दिन नौ विधेयक पारित किये हैं। यह विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के बाद अधिसूचित होकर कानून की शक्ल लेंगे और उसके बाद जनता के व्यवहार में आकर उसकी प्रतिक्रियाओं का आधार बनेंगे। यह सब इस सरकार के बचे हुए कार्यकाल में संभव नहीं होगा। स्वभाविक है कि यह विधेयक पारित करवाकर चुनावी लाभ लेना सरकार का सबसे बड़ा मकसद रहेगा। इन विधेयकों की यदि प्रदेश की जनता को आवश्यकता थी तो इन्हें विधानसभा के पहले सत्र में ही क्यों नहीं लाया गया? क्या इनकी जन उपादेयता समझने में ही सरकार को 5 वर्ष लग गये? यह सवाल आने वाले दिनों में चर्चा का विषय बनेंगे यह तय है। सदन में चर्चा के दौरान विपक्ष की ओर से भी कोई बड़े सवाल इस संद्धर्भ में सामने नहीं आये हैं। इन नौ विधेयकों में एक विधेयक के माध्यम से भू-अधिनियम की धारा 118 में भी संशोधन किया गया है। स्मरणीय है कि धारा 118 के उपयोग/दुरुपयोग को लेकर प्रदेश की सरकारों पर हिमाचल ऑन सेल के आरोप लगते आये हैं। इन आरोपों को लेकर कई जांच आयोग भी बैठ चुके हैं। अभी जब सरकार यह संशोधन ला रही थी तभी इसी सत्र में एक सवाल के माध्यम से सरकार से यह पूछा गया था कि उसने कितने आईएएस/ आईपीएस /एच ए एस अधिकारियों को सेब के बगीचे खरीदने की अनुमति दी है? सरकार ने इन्हें भू-राजस्व कानून की धारा 118 के प्रावधानों से छूट प्रदान की है। सरकार ने इन प्रश्नों के उत्तर में मुकेश अग्निहोत्री को बताया है कि अभी सूचना एकत्रित की जा रही है। जब सरकार धारा 118 में संशोधन प्रस्तावित कर रही थी तभी 118 से जुड़े प्रश्न पर सूचना एकत्रित किये जाने का उत्तर अपने में ही कई सवालों को जन्म दे जाता है। धारा 118 में प्रावधान है कि कोई भी गैर कृषक हिमाचल में सरकार से अनुमति लेकर गैर कृषि उद्देश्य के लिये जमीन खरीद सकता है। ऐसी अनुमति से खरीदी गयी जमीन को खरीद उद्देश्य के लिये दो वर्ष के भीतर उपयोग में लाना होगा। इस समय सीमा को सरकार की अनुमति से एक वर्ष और बढ़ाने का प्रावधान है। अब इसमें संशोधन करके तीन की बजाय पांच वर्ष तक कर दिया गया है। इसके लिये तर्क दिया गया है कि दो वर्ष के समय में प्राय व्यक्ति उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाता है जिसके लिये उसने जमीन खरीदी होती है। हिमाचल पहाड़ी राज्य होने के कारण यहां के लोगों के पास काश्तकारी बड़ी छोटी छोटी है। जब 1953 में बड़ी जमींदारी खत्म किये जाने का अधिनियम आया था और बड़े जमींदार की परिभाषा में वही लोग आये थे जो सौ रूपये या उससे अधिक का लगान देते थे। उस समय बड़े जमीदारों राज परिवारों के अतिरिक्त कुछ अन्य परिवार आये थे। इस अधिनियम के बाद 1972 में लैण्ड सीलिंग एक्ट आ गया था। इसमें काश्त की अधिकतम सीमा 161 बीघे कर दी गयी। फिर 1974 में भू-राजस्व अधिनियम आ गया इसमें गैर कृषकों के लिये भूमि खरीद पर यह बन्दिश लगा दी गयी कि वह सरकार की पूर्व अनुमति के बिना ऐसा नहीं कर सकते। इसमें दो वर्ष की सीमा लगायी गयी थी। इस प्रावधान को 1975 में ही चुनौती दे दी गयी थी। बल्कि कई बार ऐसा हुआ है लेकिन उच्च न्यायालय से लेकर सर्वाेच्च न्यायालय तक ने इस प्रावधान और दो-वर्ष की समय सीमा को जायज ठहराया है। 1995 से लेकर 2010 तक आश्य की आयी छः याचिकाओं पर 1 अक्तूबर 2013 को प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की खण्डपीठ ने विस्तृत फैसला देते हुए दो वर्ष की मूल समय सीमा और उसके बाद एक वर्ष के विस्तार को पूरी तरह जायज ठहराते हुये सभी छः याचिकाओं को खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय ने साफ कहा है कि The act is of agrarian and reform and purpose of the act is to check  accumulation of property in the hands of few moneyed people. The provision has been made in the act for transfer of land in favour of genuine non- agriculturists with the  permission of the State Government who want to use the land of specific purpose. one of the test of genuineness of transfer in favour of non-agriculturist with the permission of the state government is that the land is used by the non-agriculturist/purchaser immediately after its purchase for the purpose it has been purchased by him. Such purchaser before purchase of land with the permission of Government is expected to plan his project knowing fully time within which land is to be put to use for which it has been purchase. The initial period fixed for using the land in extendable as provided in the act. In the   circumstances, the stipulation of two years initially with extension of one year to use the land after purchase by non-agriculturist for the purpose for which it has been purchased cannot be said to be arbitrary. Similarly the non-agriculturist after purchase cannot be allowed to divert the purpose for which he has purchased the land without the permission of the State Government. These conditions are necessary to achieve the object of the act. On the basis of individual difficulty in a given case it cannot be said that third proviso to sub-section 2 of section 118 is arbitrary.  आज जयराम सरकार को अदालत के फैसले को पलटने की आवश्यकता क्यों पड़ी और ऐसे कितने मामले सरकार के पास लंबित है जो तीन वर्षों में भी खरीदी जमीन को उपयोग में नहीं ला पाये हैं। ऐसे कितने लोगों के खिलाफ इसी अधिनियम के प्रावधान के तहत कारवाई की अनुशंसा प्रस्तावित थी। अब इन सारे सवालों पर चर्चायें उठेगी ऐसा माना जा रहा है। धारा 118 में किया गया संशोधन सरकार की राजनीतिक सेहत पर कहीं भारी न पड़ जाये यह आशंका बराबर बनी हुई है।