1990 में शान्ता काल में शुरू हुआ था प्रदेश में बेनामी संपति खरीद का चलन

Created on Monday, 21 November 2016 12:55
Written by Shail Samachar


वीरभद्र ने बिठाई थी 1994 में पहली जांच कमेटी

शिमला/शैल। देश के भीतर फैले कालेधन के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए मोदी सरकार ने पांच सौ और एक हजार के नोट बंद करने के बाद बेनामी संपत्तियों पर कारवाई करने का ऐलान किया है। नोटबंदी से पहले सरकार ने कालाधन और बेनामी संपत्तियों को घोषित करके वैध बनाने के लिये 30 सितम्बर तक का वक्त दिया था। प्रधानमन्त्री के दावे के अनुसार इस अवधि में करीब 1.25 लाख करोड़ की संपत्ति घोषित हुई है। इस योजना की अवधि समाप्त होने के बाद नोटबंदी का फैसला आया और अब बेनामी संपत्तियों के खिलाफ कारवाई किये जाने की घोषणा की गयी है। कालेधन का सबसे ज्यादा निवेश रियलइस्टेट में होता है यह एक सर्व स्वीकार्य सच है। हिमाचल में तो बेनामी संपत्तियों की खरीद बेच इतने बड़े स्तर पर है कि स्वयं सरकार ने इस संबंध में तीन बार जांच आयोगों का गठन किया था। हिमाचल पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रदेश है। इसलिये पर्यटन उद्योग के लिये यह पहली पसन्द रहता है। लेकिन यहां पर गैर कृषकों और गैर हिमाचलीयों द्वारा सरकार की अनुमति के बिना जमीन खरीद पर प्रतिबन्ध है। सरकार से जमीन खरीद की अनुमति भू-सुधार अधिनियम 1972 की धारा 118 के तहत मिलती है। इस तरह धारा 118 की अनुमति लिये बिना की गयी खरीददारी भी बेनामी खरीद ही बन जाती है।
हिमाचल में धारा 118 की अनुमति लिये बिना बेनामी खरीद का चलन 1990 में शान्ता कुमार की सरकार के कार्यकाल में शुरू हुआ था। फरवरी 1990 में शान्ता कुमार की सरकार बनी थी। 6 दिसम्बर 1992 को बावरी मस्जिद गिराये जाने पर यह सरकार भी भंग कर दी गयी थी और यहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। करीब एक वर्ष चले राष्ट्रपति शासन के बाद 1993 के अन्त में यहां पर चुनाव हुए और वीरभद्र के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी। वीरभद्र सरकार ने सत्ता में आते ही सबसे पहला बड़ा कदम 1990 से 1992 के बीच हुई बेनामी संपत्ति खरीद के खिलाफ जांच कमेटी गठित की थी। इसकी अधिसूचना  No. Rev. 2A(4) -2/93 Dated 7-1-1994 को जारी हुई थी। इसके अध्यक्ष वित्तायुक्त राजस्व एस एस सिद्धु और के सी चौहान, टी आर शर्मा सदस्य और पी आर शर्मा सदस्य सचिव थे। इस कमेटी को तत्कालीन जिलाधीश सोलन श्रीकान्त बाल्दी, कांगड़ा-मनीषा श्रीधर और चम्बा मनीषा नन्दा का विशेष सहयोग रहा है। इनके अतिरिक्त मोहन चौहान और अरूण शर्मा के सहयोग की भी कमेटी ने सराहना की है।
इसी दौरान प्रदेश उच्च न्यायालय में दो याचिकांए CWP 971/93 और CWP 62/94 आयी थी। इन याचिकाओं में भी उच्च न्यायालय ने इस कमेटी को जांच का कार्य दिया था। इन याचिकाओं की जांच पर कमेटी ने दो अन्तरिम रिपोर्ट भी उच्च न्यायालय को सौंपी थी। कमेटी ने अपनी फाईनल रिपोर्ट 21 दिसम्बर 1994 को सरकार को सांपी थी। कमेटी के पास जांच के लिये आये केसों पर अपने स्तर पर कोई कानूनी कारवाई का अधिकार नही था। यह अधिकार राजस्व अधिनियम के तहत केवल जिलाधीशों के पास था। कमेटी ने जिलावार सारे मामलों पर विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। लेकिन इस रिपोर्ट पर क्या कारवाई हुई यह सामने नही आ पाया है। बल्कि इस कमेटी के बाद जस्टिस रूप सिंह ठाकुर और जस्टिस डी पी सूद की अध्यक्षता में भी जांच कमेटीयां बनी और उनकी रिपोर्ट सरकार के पास आयी है लेकिन कारवाई क्या हुई यह सामने नही आया है। इसलिये तीनों कमेटीयों की पूरी रिपोर्ट आने वाले दिनों में क्रमशः पाठकों के सामने रखी जायेगी। रिपोर्ट की पहली कड़ी में कमेटी के सामने आये शिमला के सात मामले रखे जा रहे है। इन मामलों में कमेटी की अन्तिम टिप्पणी क्या रही है। वह पाठकों के सामने रखी जा रही है। कमेटी की टिप्पणीयों से स्पष्ट हो जाता है कि इन मामलों में दोषियों के खिलाफ विस्तृत जांच और उसके बाद कारवाई के पुख्ता आधार बनते है।

सिद्धू कमेटी के सामने आये थे शिमला के यह सात मामले 

 बेनामी खरीद की जांच के लिये बनी सिद्धू कमेटी के पास शिमला के सात मामले जांच के लिये आये थे। इन मामलों में कमेटी की राय इस प्रकार रही है 

1. Sawhney Estate Rook Wood, near Oakover, ShimlaAs the complex is being constructed in a sizeable area of a prime land in the heart of the town, opposite to the chief Minister's residence, it will be proper to scrutinise the plan of the complex as a whole to ensure that no deviations from the approved plans take place.

2. M/S Dilshant Estatess, S.C.O, 91 sector 35-C Chandigarh :It may be mentioned that according to the amending legislation passed by the Himachal Pradesh Vidhan Sabha, The built up houses and flats cannot be sold to non-agriculturist without the permission of the Government.
The committee , however, would like to add that the construction is being done on a path of thick well wooded area i,e green belt. At the same time it would not be desirable to allow unrestricted constructions of buildings for commercial purpose of sale in shimla Town not in harmony with the land scape.
3. M/S Ashiana Holdings and Restorts Pvt.Ltd.Village Satian, near Kufri Distt. Shimla: 
It is not correct that the original sellers are in any way the collaborator in the Project, which is meant for commercial purpose and there is a clear clandestine attempt to contravene the Law.
4. Shri Ashok KumarMadan, resident of Kelstion, Shimla1 Afshan Apartment(New Shimla):
The case falls in the category of case of contravention of Section 118 of Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972 and cannot be said to be a valid partnership.
5. M/S Geol Brotheres II ard wares, Near Bishop Cotton School Shimla-2:
The committee is of the opining that the plea of tenancy appears to be untenable and deal of the site of the building is a shady deal, therefore, M/S Geol Brothers have taken the refuge in the plea of tenancy. M/S Geol Brothers, who are non- agriculturists, have acquired the land in vidation of Section 118 of Himachal Pradesh Tenancy & Land Reforms Act, 1972.
6. Case of Dr. R.S Santoshi:
Since the matter is subjudice before the Hon'ble High Court, the committee would not like to offer any comments.
7. Case of Shri Dilbagh Singh S/O Shri Kartar Singh , resident of Mandir Building, Sanjauli:
It appears to be case of a transfer obtained on the basis of false certificate and is in violation of Section 118 of the Act.