नगर निगम शिमला मतदाता सूचियों पर उठे सवालों से चुनावों का तय समय पर होना असम्भव

Created on Monday, 08 May 2017 14:28
Written by Shail Samachar

शिमला/शैल। नगर निगम शिमला के चुनावों की अधिसूचना अभी तक जारी नहीं हुई है। इस नाते यह चुनाव तय समय पर हो पायेंगे या नहीं इसको लेकर संशय बना हुआ है। निगम के नये हाऊस का गठन पांच जून को होना आवश्यक है। लेकिन इन चुनावों को लेकर जो मतदाता सूचियां अब तक सामने आयी हैं उनको लेकर सारे राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी आपत्तियां राज्य चुनाव आयोग के पास दायर कर रखी हैं। सीपीएम जिसके पास मौजूदा हाऊस के मेयर और डिप्टी मेयर के दोनों पद हैं उसने तो मतदाता सूचियां को लेकर प्रदेश उच्च न्यायालय में भी दस्तक दी थी। उच्च न्यायालय ने इसका गंभीर संज्ञान लेते हुए उन्हें दो दिनों के भीतर ठीक करने के निर्देश दिये थे। उच्च न्यायालय के इन निर्देशों के बाद आयोग और जिला प्रशासन ने इनको ठीक करने का प्रयास भी किया लेकिन इस प्रयास के बाद भी जो सूची जारी हुई है उसको लेकर कांग्रेस, भाजपा और सीपीएम तीनों दलों ने फिर से आपत्तियां उठाई हैं। इस तरह कुल मिलाकर मतदाता सूचियों को लेकर जो आरोप लगाये गये हैं उनका निराकरण करने में काफी समय लग सकता है। ऐसे में यदि मतदाता सूचियों को पूरी तरह दुरूस्त करने के बाद चुनाव की अधिसूचना जारी की जाती है तो चार जून की तय समय सीमा को पूरा कर पाना संभव नहीं होगा।
मतदाता सूचियों का एक गंभीर पक्ष यह भी है कि इस बार नगर निगम के वार्डो की संख्या 25 से बढ़ाकर 34 की दी गयी है। यह संख्या बढ़ने के साथ ही निगम में कुछ एरिया पंचायतों का भी जोड़ा गया है। जो एरिया पंचायतों से निगम में शामिल हुआ है वहां के मतदाताओं का नाम संभवतः अब तक पंचायतों की मतदाता सूचियों में भी चल रहा है। अब नगर निगम में शामिल होने के साथ ही इनका नाम निगम की सूचीयों में भी आ गया है और इस तरह बहुत संभव है कि इनका नाम इस समय दोनों जगह मतदाताओं के रूप में चल रहा हो। कानून की दृष्टि से दोनों स्थानों पर एक ही समय में बतौर मतदाता नाम होना अपराध है। कायदे से संबधित प्रशासन को अपने स्तर पर ही पंचायत क्षेत्र से इन नामों को हटाकर इसकी सूचना चुनाव आयोग को दे दी जानी चाहिये थी। परन्तु संभवतः ऐसा नहीं हो सका है। माना जा रहा है कि राज्य चुनाव आयोग को यह जिम्मेदारी भी निगम चुनावों की अधिसूचना जारी करने से पहले पूरी करनी होगी।
दूसरी ओर इस समय जो राजनीतिक वातावरण बना हुआ है उसको सामने रखते हुए कांग्रेस, भाजपा और वामदल सभी यह चाहते हैं कि यह चुनाव चार छः माह के लिये आगे टाल दिये जायें। बल्कि कांग्रेस विधायक दल की जो बैठक अभी हुई है उसमें भी इन चुनावों को टालने के लिये आग्रह किया गया। क्योंकि इसी वर्ष प्रदेश विधानसभा चुनाव होने हैं और इस समय यदि कांगे्रस यह निगम चुनाव हार जाती है तो इसका विधानसभा चुनावों के लिये सही सन्देश नहीं जायेगा। इसलिये कांग्रेस चुनावों के पक्ष में नही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुक्खु ने तो मतदाता सूचीयों को लेकर रिकार्ड पर आयेाग में शिकायत दायर कर रखी है। जब से नगर निगम बना है तब से लेकर आज तक भाजपा का इस पर कब्जा नही हो सका है। भाजपा की सरकार होते हुए भी कब्जा नही हो सका है। इस समय भले ही भाजपा के पक्ष में राष्ट्रीय स्तर पर हवा चल रही है। लेकिन नगर निगम के इन चुनावों में सीपीएम भी एक बडे़ दावेदार के रूप में सामने है। मेयर और डिप्टी मेयर के दोनों पदों पर उसका कब्जा है। इस परिदृश्य में भाजपा भी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। ऐसे में वह भी विधानसभा चुनावों से पहले ऐसा कोई खतरा मोल नही लेना चाहती है। इसलिये कांग्रेस और भाजपा दोनों ही बडे़ दल अपरोक्ष में इस चुनाव के लिये तैयार नही हैं।
ऐसे में राज्य चुनाव आयोग इन चुनावों को कैसे तय समय पर करवा पाता है यह उसके लिये एक बड़ा सवाल है। चुनाव में मतदाता सूचियों का सही होना ही सबसे बड़ी अनिवार्यता है और इन सूचीयों को लेकर ही सभी दलों ने आपत्तियां उठा रखी हैं। ऐसे में आयोग को यह चुनाव टालने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रह जाता है। फिर एक्ट की धारा 2434(1) में यह है कि Every Municipality unless sooner dissolved under any law -और इसी धारा के क्लाज 3(b) में है किbefore the expiration of a period of six months from the date of its dissolution, एक्ट में आये dissolution के जिक्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि चयनित हाऊस को किन्ही कारणों से भंग किया जा सकता है और इस समय मतदाता सूचीयों में बार-बार आ रही गलतीयों के निराकरण के लिये चुनावों को आगे टालना आवश्यक हो जायेगा।