शिमला/शैल। सरकार के कई विभागों और विभिन्न निगमों/बोर्डो में कनिष्ठ लेखाकार कार्यरत है। कनिष्ठ लेखाकार के लिये वाणिज्य विषय में स्नातक होना अनिवार्य है। जबकि लिपिक के लिये दस जमा दो की योग्यता रखी गयी है। इस लिपिकों को 10300-34800 के स्केल में 3200 के ग्रेड पे के साथ 13500 रूपये वेतन दिया जा रहा है। इनके मुकाबले में वाणिज्य स्नातक रखे गये कनिष्ठ लेखाकारों को प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड में 5910-20200 के स्केल में 2800 की ग्रेड पे के साथ 11170 रूपये वेतन दिया जा रहा है। जबकि एचपीएमसी में इन्ही कनिष्ठ लेखाकारों को इसी योग्यता के साथ 10300-34800 के स्केल में 3800 ग्रेड पे के साथ 14590 रूपये का वेतन दिया जा रहा है।
प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड और एचपीएमसी इसी सरकार के दो बराबर संस्थान हैं। दोनों में एक ही योग्यता के आधार पर एक ही पदनाम से कार्य कर रहे कनिष्ठ लेखाकारों के वेतन में अन्तर क्यों है इसका जबाव देने के लिये कोई तैयार नही है। लिपिक के लिये योग्यता केवल दस जमा दो है जबकि कनिष्ठ लेखाकार के लिये वाणिज्य स्नातक की आवश्यक योग्यता है। लेकिन वेतन में अन्तर है कनिष्ठ लेखाकारों के साथ प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड और एचपीएमसी में अलग-अलग वेतन दिया जा रहा है। जबकि सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों की भी यह सीधी अवमानना है। समान कार्य के लिये समान वेतन के नियम के अनुसार इस तरह के अलग-अगल मापदण्ड नही हो सकते। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश का वित विभाग के पास दोहरेपन को दूर करने के लिये संबधित संस्थान की ओर से कोई आग्रह ही नहीं आया है माना जा रहा है कि पीडित कर्मचारी इसके लिये अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं।