Friday, 19 September 2025
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प्राईवेट स्कूलों के लिये लूट का लाईसैंस बन सकता है उच्च न्यायालय का फैसला

शिमला/शैल। प्रदेश के सरकारी और गैर सरकारी सारे शैक्षणिक संस्थान 14 मार्च से कोरोना के कारण बन्द चल रहे हैं। इनके बन्द होने से स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई बन्द हो गई राष्ट्रीय स्तर पर यह हुआ। कोरोना के कारण लाॅकडाऊन से सारी गतिविधियां बन्द हो गयी थीं। सरकारी कर्मचारियों और बड़े उद्योग घ्रानों को छोड़ कर शेष सब लोगों की आय के साधनों पर इस स्थिति का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस प्रभाव के कारण प्राइवेट स्कूलों के संद्धर्भ में 27 मार्च को प्रदेश सरकार ने यह आदेश जारी किया कि यह स्कूल छात्रों से स्कूल फीस लेने की समय सीमा 30 मार्च से 30 अप्रैल तक बढ़ायेंगे और इसके लिये कोई लेट फीस नहीं ली जायेगी। इन निर्देशों को 2 अप्रैल और 25 अप्रैल को दोहराया भी गया। लेकिन इनमें फीस के साथ जाने वाले शुल्कों का जिक्र नहीं किया गया। इसके बाद 26 मई को राज्यपाल ने इस संद्धर्भ में कुछ प्रोपोजल अनुमोदित किये और निदेशक उच्च शिक्षा की ओर से 27 मई को इस आश्य की अधिसूचना जारी कर दी गयी। आठ बिन्दुओं की इस अधिसूचना में टयूशन फीस मासिक आधार पर लेने के निर्देश जारी किये गये। यह भी कहा गया कि टयूशन फीस भी उन्हीं क्लासों से ली जायेगी जिन्हें आनलाईन पढ़ाया जा रहा है। टयूशन फीस के अतिरिक्त लिये जाने वाले अन्य शुल्कों को स्थगित रखने के लिये कहा गया। इसी में यह भी कहा गया कि यह प्राईवेट स्कूल अपने अध्यापकों या गैर अध्यापकों के वेतन भत्तों में किसी तरह की कोई कटौती नहीं करेंगे। इसमें अगर उन्हें धन की कोई कमी आती है तो वह इसे स्कूल चलाने वाली सोसायटी /ट्रस्ट से पूरा करेंगे। सरकार के यह आदेश/निर्देश प्रदेश में कार्यरत सभी प्राईवेट स्कूलों पर एक बराबर लागू थे चाहे वह किसी भी बोर्ड से संवद्ध थे।
सरकार की इस अधिसूचना के बाद जब आनलाईन शुरू हुआ तब इन स्कूलों ने बच्चों से फीस और अन्य शुल्क आदि की मांग शुरू कर दी। प्राईवेट स्कूलों के यह शुल्क आदि हजारों में हैं। जिन बच्चों के अभिभावकों की कोरोना लाकडाऊन के कारण आय बुरी तरह प्रभावित हुई थी उन्हें यह अदायगी करना समस्या बन गया। फिर आनलाईन पढ़ाई के लिये बच्चों को स्मार्ट फोन और उसका नेट का खर्चा उठाना भी एक तरह से फीस भरना ही हो गया था। इस वस्तुस्थिति में प्रभावित अभिभावक इक्कट्ठे होने लगे और छात्र अभिभावक मंच बन गया। इस मंच ने प्राईवेट स्कूलों की इस मांग के खिलाफ आन्दोलन का रास्ता अपना लिया क्योंकि सरकार इस संबंध में दोहरी नीति पर चलती रही। अभिभावकों और प्राईवेट स्कूलों दोनों के साथ खड़ा होने का प्रयास करती रही। इस प्रयास का परिणाम यह हुआ कि छात्र अभिभावक मंच को अपना आन्दोलन और तेज करने की बाध्यता हो गयी और दूसरी ओर प्रदेश के 45 प्राईवेट स्कूलों ने उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा दिया।
उच्च न्यायालय का फैसला प्राईवेट स्कूलों के हक में आया है। उच्च न्यायालय ने साफ कहा है कि सरकार ने अपनी अधिसूचनाओं में फीस वगैरा को केवल स्थगित किया था उन्हें माफ नहीं किया था। 1997 के एक्ट के मुताबिक प्राईवेट स्कूलों को रेगुलेट करने का अधिकार है लेकिन इसके तहत फीस या अन्य शुल्क और अध्यापकों की नियुक्ति आदि को रैगुलेट करने का अधिकार सरकार को नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने कई फैसलों में यह स्पष्ट किया है कि फीस आदि के मामलों में सरकार कोई दखल नहीं दे सकती है। इसी के साथ उच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि

5(iii) While directing the private schools to neither stop payment of monthly salary nor reduce the existing total emoluments being paid to their teaching and non-teaching staff but at the same time permitting the schools to collect only the tuition fee, that too on monthly basis without authorizing them to compulsorily realize even this tuition fee is an unreasonable restriction. As in such situation incoming of funds have been made more or less voluntary, dependant on the goodwill of the parents whereas outgoing payments to be made by the schools are mandatory. Learned Additional Advocate General could not justify as to why even the tuition fee has not been permitted to be collected compulsorily by the private schools. This is rather an illogical and arbitrary condition. In case, the privately managed schools can not authoritatively charge even the ‘tuition fee’ then it is beyond comprehension as to how they will pay the monthly salary/emoluments to not only their teaching but non-teaching staff as well. It cannot be assumed that private schools have unending supply of reserve funds with them. Thus conditions No. 6,7 and 8 in the impugned communication dated 27.5.2020 run in contradiction to each others’ professed object. The object sought to be achieved in condition No. 8 will eventually be defeated by condition Nos. 6 and 7.
We cannot loose sight of the fact that by and large wards of affluent/reasonably well off families study in the private schools. Private schools are sought after because of the status and reputation they enjoy. These schools may have been closed temporarily but are required to maintain their already created infrastructure and instructional facilities. Their recognition and affiliation also depends upon compliance of these aspects. These schools are not financially aided by the State government. Whether all this can be met from tuition fees alone is another question. Neither we have the facts nor the figures to deal with the income and expenditure of the schools nor we intend to go into the related factual muddle. But these aspects do need consideration by the State while imposing temporary restrictions upon the private schools.

उच्च न्यायालय की इन टिप्पणीयों से स्पष्ट हो जाता है कि सरकार की नीति इस बारे में साफ नहीं रही है क्योंकि सरकार ने जब अपने निर्देशों में यह कहा था कि धन की कमी स्कूल चलाने वाली सोसायटी/ट्रस्ट पूरा करेगा तब इस पर अमल क्यों सुनिश्चित नहीं किया गया? इसे उच्च न्यायालय में पूरे विस्तार के साथ क्यों नही उठाया गया? क्या जब कोई स्कूल खोलने के किसी का प्रस्ताव सरकार के पास राजस्व अधिनियम की धारा 118 आदि की अनुमतियों के लिये सरकार के पास आता है तो क्या इसे एक उ़द्योग या वाण्ज्यिक संस्थान के नाम पर अनुमतियां दी जाती है। क्या सरकार इन संस्थानों के लिये बिजली, पानी और सड़क जैसी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाती है। आज जब आम आदमी संकट में चल रहा है तब भी ऐसी संस्थाओं का यह आचरण इस ओर ध्यान आकर्षित करता है कि हम कंही शिक्षा के बाजा़रीकरण की ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं। उच्च न्यायालय के फैसले के परिदृश्य में इस ओर विचार करने की आवश्यकता है।

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