Friday, 19 September 2025
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वीरभद्र के आय से अधिक संपति मामले में 23 से निपटारे तक प्रतिदिन होगी सुनवाई

 शिमला/शैल। मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ दर्ज आय से अधिक सम्पति मामले में सी बी आई ने जांच पूरी करके इसका चालान ट्रायल कोर्ट में दायर करने के लिये दिल्ली उच्च न्यायालय से अनुमति मांगी है। दूसरी ओर इस मामले में दर्ज एफ आई आर को रद्द करने का आग्रह भी वीरभद्र सिंह ने अदालत में दायर किया हुआ है। 15 तारीख को यह दोनों मामले एक साथ दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई के लिये आये। लेकिन उस दिन बहस पूरी न होने के कारण अब यह मामला 23 तारीख को रखा गया है। उस दिन भी बहस पूरी न होने की सूरत में यह मामला अन्तिम निपटारे तक प्रति दिन सुना जायेगा। इस मामले पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं और यह जिज्ञासा बनी हुई है कि इसमें एफ आई आर रद्द होगी है या सी बी आई को चालान ट्रायल कोर्ट में दायर करने की अनुमति मिल जायेगी।

इस प्रश्न को समझने के लिये इस मामले में जो कुछ अब तक घट चुका है उस पर नज़र दौड़ाने की आवश्यकता है। स्मरणीय है कि इसमें 23-09-2015 को सी बी आई ने एफ आई आर दर्ज की थी और उसके तीसरे दिन वीरभद्र के आवास और अन्य संबद्ध स्थानों पर छापामारी की थी। इस छापामारी को वीरभद्र ने तुरन्त प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौति दी। वीरभद्र ने अदालत से इस मामले में दर्ज एफ आई आर को रद्द करने के साथ ही यह भी आग्रह किया किTo issue directions, after perusing the record relating to the preliminary enquiry and regular case, thereby quashing the RC AC-1 2015 A-0004 under Section 13(2) r/w 13(1)(e) of Prevention of Corruption Act, W.P. (Crl.) No.2757/2015 1988 and Section 109 IPC registered by CBI on 23-09-2015 and all the action taken in pursuance of regular case including but not limiting to the search warrants, seizure memos and all investigation done by respondent No.1. वीरभद्र के इस आग्रह पर विचार करने के बाद जस्टिस राजीव शर्मा की खण्ड़पीठ ने इसमें सी बी आई को निर्देश दिये किThe CBI is directed to go ahead with the investigation but the statements of the petitioners shall not be recorded without the leave of the court. The central bureau of investigation shall not file challan without the express leave of this Court.
सी बी आई ने हिमाचल उच्च न्यायालय के इन निर्देशों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौति दी और मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में ट्रांसफर करने का आग्रह किया। इस पर 5-11-2015 को यह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में ट्रांसफर हो गया और CWP (Crl.) No. 2757/2015 के रूप में दर्ज हो गया। दिल्ली उच्च न्यायालय में 6 अप्रैल को सुनवाई के लिये आये इस मामले में अदालत के सामने यह आ चुका है कि Now the situation has changed as statements of some of the witnesses have been recorded under Section 164 Cr.P.C. and some stamp papers have also been recovered which create suspicion on the genuineness of MOU dated 15-06-2008.यह सामने आने के बाद ही दिल्ली उच्च न्यायालय ने वीरभद्र और प्रतिभा सिंह को जांच में शामिल होने के निर्देश दिये थे। इसके बाद ही वीरभद्र और प्रतिभा सिंह जांच में शामिल हुये थे। इस मामले में दर्ज एफ आई आर में वीरभद्र प्रतिभा के साथ ही आनन्द चौहान और चुन्नीलाल भी इसमें सह अभियुक्त हैं। सी बी आई मे मामला दर्ज होने के बाद ही इन लोगों के खिलाफ ई डी में मनीलांडरिंग का मामला दर्ज हुआ था। आनन्द चौहान को ई डी गिरफ्तार करके उनके खिलाफ चालान भी दायर कर चुकी है। अदालत ने चालान का संज्ञान लेकर आरोप तय करने के लिये तारीख भी तय कर दी है। सी बी आई चुन्नीलाल के अकांउटैंन्ट सरोज सिंह के 164 Cr. P.C. के तहत अदालत में ब्यान दर्ज करवा चुकी है। सूत्रों के मुताबिक चुन्नीलाल भी 164 Cr. P.C.मेे अपने ब्यान दर्ज करवा चुका है।
अब सी बी आई ने मामले की जांच पूरी करके इसका चालान ट्रायल कोर्ट में दायर करने की अनुमति दिल्ली उच्च न्यायालय से मांग रखी है जिस पर 23 तारीख को अगली सुनवाई होगी। इस समय जांच पूरी करके सी बी आई चालान तैयार कर चुकी है। अदालत के सामने 6 अप्रैल को ही यह आ गया था कि इसमें कुछ गवाह 164 Cr. P.C.के तहत ब्यान दर्ज करवा चुके हैं। आनन्द चौहान और वीरभद्र के बीच 15-06-2008 को हुये एग्रीमैंन्ट की प्रमाणिकता पर लगे प्रश्न चिन्ह भी अदालत के सामने आ चुके हैं। अब जब इस मामले में इतना कुछ घट चुका है और करीब एक साल से यह मामला अदालत के पास लंबित है। इसमें 6 अप्रैल के बाद लगी सारी तारीखों पर किसी-न-किसी कारण से सुनवाई हो नहीं पायी है संभवत इसी कारण 23 तारीख को निपटारे तक नियमित रूप से इसकी सुनवाई रखी गई है। कानून के जानकारों के मुताबिक इस स्टेज पर एफ आई आर का रद्द किया जाना किसी भी तरह संभव नहीं है। वीरभद्र ने इस मामले में सी बी आई के अधिकार क्षेत्रा पर ही यह सवाल उठाया है कि मामले से संबधित सारा कुछ हिमाचल में घटा है जबकि आनन्द चैहान ने दिसम्बर 2011 में आयकर विभाग को यह जवाब दिया था कि उसके खातों में जमा हुुआ सारा कैश वीरभद्र के सेब बगीचों की आय है और वह बगीचों का प्रबन्धक था। इसके बाद ही मार्च में वीरभद्र ने अपनी पुरानी आयकर रिटर्नज़ संशोधित की थीं और इस दौरान वीरभद्र केन्द्र में मन्त्री थे। इसके अतिरिक्त वीरभद्र उनके उपर लगे आरोंपों को भी अभी तक नकार नहीं पाये हैं बल्कि इस सब को आयकर से जुड़ा मामला करार देते आये हैं। बहरहाल यह मामला इस समय प्रदेश की राजनीति का एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है।

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