पेड़ काटकर अतिक्रमणों से बेदखली कितनी संभव हो पायेगी?
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Created on Monday, 14 July 2025 04:47
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Written by Shail Samachar
शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशानुसार वन विभाग ने वन भूमि से अतिक्रमण हटाने की शुरुआत जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्रा से कर दी है। सैंकड़ो सब के पेड़ काट दिये गये हैं। इन पेड़ों को काटने और उस पर होने वाले अन्य खर्चाे की वसूली अतिक्रमणकर्ताओं से वसूलने के भी आदेश अदालत ने पारित किये हैं। अदालत की यह कारवाई भू-राजस्व अधिनियम 1954 की धारा 163 के तहत की जा रही है। मान्य अदालत को यह आदेश इसलिये पारित करने पड़े हैं क्योंकि उसके पास ऐसे अतिक्रमणों को नियमित करने की सरकार की ओर से न तो कोई पॉलिसी रखी गई और न ही ऐसी योजना प्रस्तावित होना सामने आया है। इन पेड़ों को काटे जाने पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं उभर रही हैं। इस मामले का राजनीतिक प्रतिफल अवश्य होगा। इसलिये इस पर व्यापक चर्चा उठाने की आवश्यकता हो जाती है। स्मरणीय है कि आपातकाल के दौरान 1975 में हर भूमिहीन ग्रामीण को दस कनाल/पांच बीघा जमीन दी गयी थी। सरकार की ओर से बाद में ऐसी जमीनों पर उगे पेड़ों का अधिकार भी इन लोगों को दे दिया गया था। इसी के साथ यह भी स्मरणीय है कि वन अधिकार कानून केंद्र सरकार का एक विशेष कानून है जो अन्य कानूनों पर भी प्रभावी होता है। सर्वाेच्च न्यायालय ने 18-4-2013 को उड़ीसा खनन निगम मामले में स्पष्ट कहा है कि जब तक वन अधिकारों का सत्यापन नहीं हो जाता तब तक वन भूमि से बेदखली को अंजाम न दिया जाये। हिमाचल में इन वन अधिकारों की विवेचना शायद अब तक नहीं हो पायी है। हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्र के लोग बहुत सारी चीजों के लिये वनों पर आधारित रहते हैं। इसलिये वन अधिकारों की विवेचना और सत्यापन होना आवश्यक है।
हिमाचल सरकार ने वर्ष 2000 में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामलों को नियमित करने की एक योजना बनाई थी। इस योजना के तहत लोगों ने स्वेच्छा से शपथ पत्रों पर अतिक्रमण की जानकारी दी थी। उसके मुताबिक 1,23,835 बीघे में 57549 मामले विभिन्न अदालतों में लंबित चल रहे थे। वैसे प्रारंभिक जानकारी में तीन लाख मामले संज्ञान में आने की बात कही गयी थी। इसमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों और सैनिक विधवाओं को विशेष लाभ देने की योजना थी। लेकिन इस योजना को उच्च न्यायालय में चुनौती दे दी गयी और यह लागू नहीं हो पायी। लेकिन जब प्रदेश में इतने स्तर पर अतिक्रमण के मामले सामने आ गये तब राज्य सरकार का दायित्व बनता था कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर वनाधिकार अधिनियम के साये में इसका हल तलाशते। 2014-15 से यह मामला प्रदेश उच्च न्यायालय के सामने जनहित याचिकाओं के माध्यम से सामने है। एनजीटी ने भी इसका संज्ञान लिया है। वहां पर पीसीसीएफ ने शपथ पत्र देकर जानकारी दी है कि 2001 से 2023 के बीच 5689 हेक्टेयर वन भूमि पर 80374 अतिक्रमण के मामले पाये गये हैं। इनमें से 3097 हेक्टेयर में 9903 मामलों को सफलता पूर्वक बेदखल कर दिया गया है। अब 1995 के गोदावरमन मामले में मई 2025 में आये फैसले में अतिक्रमणों को चिन्हित करने के लिये हर जिले में डीआरओ और डीएफओ के तहत एसआईटी गठित कर दी गयी है। इनकी रिपोर्ट आने का इंतजार है।
अतिक्रमण के इन आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है कि यह प्रदेश की एक बहुत बड़ी समस्या है। इतना बड़ा अतिक्रमण राजस्व और वन अधिकारियों तथा राजनीतिक संरक्षण के बिना संभव नहीं है। इसलिये वनाधिकार अधिनियम के साये में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर इसका स्थायी हल खोजना होगा। क्योंकि इतने बड़े स्तर पर पेड़ काटकर बेदखली करने से इसका हल नहीं होगा।
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