शिमला/शैल। भारत सरकार ने ने काले धन की सदस्यता से निपटने के लिये The Income Declaration Scheme 2016
हिमाचल प्रदेश में इस संद्धर्भ में स्थिति पूरी तरह भिन्न है। क्योंकि हिमाचल में कोई भी गैर हिमाचली गैर कृषक प्रदेश में सरकार की अनुमति के बिना संपति नही खरीद सकता है। प्रदेश के भू-राजस्व अधिनियम की धारा 118 के तहत ऐसी अनुमति लेकर ही संपत्ति खरीदी जा सकती है। प्रदेश में भू राजस्व अधिनियम की धारा 118 की अनदेखी करके गैर हिमाचलीयों और गैर कृषकों ने भारी संपतियां खरीद रखी हैं । पिछले तीन दशकों से भी अधिक समय से इस संद्धर्भ में राज्य सरकार के पास ऐसी शिकायतें आ रही हैं बल्कि हर बार विपक्ष सत्ता पर ऐसे आरोप लगाता आया है। ऐसे आरोपों पर राज्य सरकार तीन बार बेनामी संपति जांच आयोग गठित करके इसकी जांच भी करवा चुकी है।
पहली बार वित्तायुक्त एस एस सिद्धु की अध्यक्षता में बेनामी संपत्तियों की जांच की गयी थी। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सैकडों मामले बेनामी के चिहिन्त किये हैं। लेकिन इन मामलों में से कितनों पर सराकर ने कारवाई की है इसका अधिकारिक जवाब देने के लिये कोई तैयार नही है। इसके बाद प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायमूर्ति जस्टिस ठाकुर की अध्यक्षता में एक और आयोग का गठन हुआ है इस आयोग ने भी सैंकड़ो मामले अपनी रिपोर्ट में समाने लाये हैं । लेकिन इसकी रिपोर्ट पर भी कोई प्रभावी कारवाई सामने नही आयी है। तीसरी बार धूमल के दूसरे शासन काल में सेवानिवृत जस्टिस डीपीसूद की अध्यक्षता में बेनामी भू सौदों की जांच के लिये आयोग गठित हुआ। इस आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में सैंकड़ो मामले चिहिन्त किये हैं । इस आयोग की रिपोर्ट आने के बाद धूमल सरकार बदल गयी। वीरभद्र के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार आ गयी। लेकिन इस सरकार ने इस रिपोर्ट पर कारवाई करने की बजाये इस रिपोर्ट को ही खारिज कर दिया।
आज जब केन्द्र सरकार आयकर विभाग के माध्यम से ऐसी बेनामी संपत्तियों का संज्ञान लेने जा रही है और इसके लिये बाकायदा एक अधिनियम लाया गया है तब इन मामलों पर कारवाई करना और भी आसान हो जाता है। हिमाचल प्रदेश में बेनामी खरीद के हजारों मामले इन आयोगों की जांच के माध्यम से सामने आ चुके हैं । सरकार की ओर से इन पर कोई कारवाई की नही गयी है बेनामी खरीद करने वालों ने स्वेच्छा से अब तक इन संपत्तियों को घोषित किया नही है। ऐसे में सवाल उठता है कि यदि यह लोग अब भी केन्द्र की इस इस योजना का लाभ उठाते हुए ऐसी संपत्तियों की घोषणा नहीं करते है तो क्या आयकर विभाग राज्य सरकार से इन तीनों जांच आयोगों की रिपोर्ट हासिल करके इस संद्धर्भ में प्रभावी कारवाई कर पायेगा। क्योंकि आयकर विभाग ने पिछले दिनों कुछ जिलाधीशों से धारा 118 के तहत हुई खरीद के मामलों की जानकारी हासिल करने का प्रयास किया था।