मणिपुर लम्बे अरसे से जल रहा है। वहां की हिंसा बर्बरता की सारी सीमाएं लांघ गयी है। देश के गृहमंत्री वहां का दौरा कर चुके हैं। लेकिन उनके सारे प्रयास हिंसा को रोक नहीं पाये हैं। जबकि चालीस हजार सैनिक, अर्ध सैनिक और पुलिस बल वहां पर तैनात हैं। प्रधानमंत्री मणिपुर की हिंसा पर मौन रहे हैं। अब जब संसद सत्र शुरू होने पर मणिपुर हिंसा का एक वीडियो वायरल होकर सामने आया जिसमें महिलाओं को निर्वस्त्र करके नंगा घुमाया गया और बलात्कार किया गया तब प्रधानमंत्री की पहली प्रतिक्रिया आयी है। प्रधानमंत्री ने इस घटना को देश को शर्मसार करने वाली घटना करार देकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिये जाने की बात की है। मणिपुर को लेकर संसद हर रोज स्थगित हो रही है। विपक्ष इस पर बहस की मांग कर रहा है तो सत्तापक्ष इसके साथ बंगाल और राजस्थान की घटनाओं को उठा रहा है। ऐसी हिंसा और महिलाओं के साथ ऐसी बर्बरता कहीं भी हो वह निन्दनीय है। जो भी सरकार ऐसे अपराधों पर कारवाई करनें में चूक करे उसे सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। मणिपुर का यह अपराध मई माह में हुआ है। पुलिस की मौजूदगी में हुआ है। लेकिन इसका वीडियो अब संसद सत्र के शुरू होने पर वायरस होकर बाहर आया है।
मणिपुर में हिंसा रूक नहीं रही है या रोकी नहीं जा रही है। इस सवाल की पड़ताल करने के लिये मणिपुर की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को समझना आवश्यक हो जाता है। यहां पर मैंतेई, कुकी और नगा मिलिशिया तीन समुदाय रहते है। मैतेई समुदाय की संख्या 53% और कुकी समुदाय 43% और शेष अन्य है। मणिपुर की 60 सदस्यों की विधानसभा में से 40 सीटों पर मैतेई समुदाय का कब्जा है। मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह भी मैतेई है। अधिकांश में यह लोग हिन्दू हैं और मणिपुर के मैदानी इलाकों में रहते हैं। जबकि कुकी पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। कुकी समुदाय को एस.टी. का दर्जा हासिल है। संविधान की धारा 371 (C) के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिये विधानसभा में इनके सदस्यों की एक कमेटी गठित की जाती है जो यहां के विकास को देखती है और सीधे राज्यपाल के नियंत्रण में होती है। पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिये धन का प्रावधान भी अलग से रहता है। इसकी रिपोर्ट सीधे राष्ट्रपति को जाती है। संविधान के अनुसार Manipur, which has become a State under North-Eastern Areas (reorganisation) Act, 1971, shall have a committee in its Legislative Assembly, to look after the interests of the Hill Areas in the State. अब मैतेई समुदाय के लोग भी कुकीयों की तर्ज पर अपने लिये एस.टी. का दर्जा दिये जाने की मांग कर रहे हैं। यह मांग ही दोनों समुदाय में झगड़े का कारण बनी हुई है।
कुकी अधिकांश में ईसाई और मैतेई हिन्दू हैं और बहुमत में हैं। मैतेई इम्फाल घाटी के मैदानी क्षेत्र में रहते हैं। कुकी समुदाय को लगता है कि यदि मैतेई समुदाय को भी एस.टी. का दर्जा दे दिया जाता है तो उनका हर चीज में दखल बढ़ जायेगा। मई में हिंसा फैलने से पहले एक अफवाह फैली कि कुकी मिलिशिया मैन द्वारा एक महिला के साथ दुष्कर्म किया गया है। इस फर्जी रिपोर्ट के बाद भड़की हिंसा अब तक रुकने का नाम नहीं ले रही है। मणिपुर में भाजपा की सरकार है लेकिन यह सरकार हिंसा रोकने में असफल रह रही हैं। केन्द्र सरकार वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने से हिचकचा रही है। यह माना जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगाकर ही हालात पर नियन्त्रण पाया जा सकता है। मैतेई समुदाय की मांग संविधान के अनुसार यदि मानी जा सकती है तो प्रदेश और केन्द्र में दोनों जगह भाजपा की सरकारें होने से इसे क्यों नहीं माना जा रहा है? यदि यह मांग संविधान सम्मत नहीं है तो प्रदेश सरकार अपने लोगों को समझा क्यों नहीं पा रही हैं। आज यह मुद्दा अंतरराष्ट्रीय आकार लेने लगा है। अमेरिका की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आ चुकी है। ऐसे में यदि राष्ट्रपति शासन लगा कर हिंसा को रोका जा सकता है तो तुरन्त प्रभाव से ऐसा कर दिया जाना चाहिये। मणिपुर की जिम्मेदारी से बंगाल और राजस्थान का नाम लेकर नहीं बचा जा सकता।
हिमाचल में इस बार भारी बारिश के कारण जो बाढ़ और भूस्खलन देखने को मिला है उससे यह सवाल भी खड़ा हो गया है कि यह सब विकास की कीमत की किस्त तो नहीं है। क्योंकि प्रदेश में बारिश के कारण इतनी मौतें पहली बार देखने को मिली है। जो माली नुकसान हुआ है उसका सरकारी आकलन आठ हजार करोड़ है। संभव है यह आंकड़ा और बढ़ेगा। जितनी सड़कें पेयजल योजनाएं और पुल टूटे हैं उन्हें फिर से बनाने में लम्बा समय लगेगा। क्योंकि सरकार पहले ही वित्तीय संकट से गुजर रही है मुख्यमंत्री और उसके सहयोगी मंत्री आपदा स्थलों का दौरा कर आये हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश के केंद्रीय मंत्री और नेता प्रतिपक्ष भी इन क्षेत्रों का दौरा कर आये हैं। प्रदेश के मंत्री ने इस विनाश के लिये अवैध खनन को दोषी ठहराया है तो दूसरे मंत्री ने इस ब्यान को ही बचकाना करार दिया है। इन ब्यानों और दौरों से हटकर कुछ तथ्यों पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि थुगान के बाजार में आये पानी में जिस तरह से लकड़ी बड़ी मात्रा में आयी है उस पर नेता प्रतिपक्ष चुप रहे हैं जबकि यह उनका चुनाव क्षेत्र है।
अभी शिमला के कच्चे घाटी क्षेत्र में नगर निगम ने एक पांच मंजिला भवन को गिराने के आदेश पारित किये हैं। क्योंकि यह निर्माण अवैध था। शिमला में कई हजार अवैध निर्माण उच्च न्यायालय तक के संज्ञान में लाये जा चुके हैं। जोकि एनजीटी के आदेशों के बाद बने हैं। स्मरणीय है कि हिमाचल में ग्रामीण एवं नगर नियोजन विभाग 1978 में बना था 1979 में एक अंतरिम प्लान भी जारी हुआ था। जो अब तक फाइनल नहीं हो पाया है। लेकिन अब तक नौ बार रिटेंशन पॉलिसीयां जारी हो चुकी हैं और हर बार अवैध निर्माणों को नियमित किया गया है। हिमाचल उच्च न्यायालय एन.जी.टी. और सर्वोच्च न्यायालय तक अवैधताओं पर सरकारों को फटकार लगाते हुये दोषियों के खिलाफ कड़ी कारवाई करने के निर्देश दे चुके हैं। अदालत ने दोषियों को नामतः चिन्हित भी कर रखा है। लेकिन इसके बावजूद किसी के खिलाफ कोई कारवाई नहीं हुई है। हर सरकार ने अवैधताआें को बढ़ावा देने का काम किया है। अभी सरकार के एस.डी.पी. को सर्वोच्च न्यायालय ने अगले आदेशों तक रोक रखा है। यह प्लान अभी तक फाइनल नही है। लेकिन वर्तमान सरकार ने भी अदालत के आदेशों को अंगूठा दिखाते हुये एटिक को रिहाईशी बनाने और बेसमैन्ट को खोलने के आदेश कर रखे हैं। जबकि यह एन.जी.टी. के आदेशों की अवहेलना है।
इस बारिश में जहां-जहां ज्यादा नुकसान हुआ है वह ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें अदालत अवैध निर्माणों का संज्ञान लेकर निर्माणों पर रोक लगाने के आदेश पारित कर चुके हैं। कसौली का गोलीकांड इसका गवाह है। कुल्लू-मनाली के कसोल में तो एक पूर्व मंत्री के होटल में अवैध निर्माण का आरोप लग चुका है और मंत्री सर्वोच्च न्यायालय में अवैध निर्माण को स्वयं गिराने का शपथ पत्र दे चुका है। लेकिन इस शपथ पत्र पर कितना अमल हुआ इसकी कोई रिपोर्ट नहीं है। धर्मशाला में बस अड्डे का अवैध निर्माण भी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद टूटा है। जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण को लेकर चम्बा से किन्नौर तक कई जगह स्थानीय लोग विरोध जता चुके हैं। चम्बा में रावि पर बनी हैडरेल परियोजना में 65 किलोमीटर तक रावि अपना मूल स्वरूप हो चुकी है। यह जो फोरलेनिंग सड़क परियोजनाएं प्रदेश में चल रही हैं इसका लाभ किस पीढ़ी को मिलेगा यह तो कोई नहीं जानता। लेकिन जितना नुकसान इनसे संसाधनों का हो रहा है उसकी भरपायी कई पीढ़ियों को करनी पड़ेगी यह तय है। कालका-शिमला जब से बन रहा है तब से हर सीजन में इसका नुकसान हो रहा है। अब किरतपुर-मनाली फोरलेन भी उसी नुकसान की चपेट में आ गया है।
इस परिदृश्य में यह सोचना आवश्यक है कि क्या पहाड़ी क्षेत्रों में भी मैदानों की तर्ज पर सड़क निर्माण किया जा सकता है। यह चेतावनी आ चुकी है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं। एक समय इन जलविद्युत परियोजनाओं के लिए पानी नहीं मिल पायेगा। हिमाचल को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिये भी यह सोचना पड़ेगा कि जल ताण्डव की जो पहली किश्त आयी है इस की दृष्टि में पर्यटन कितना सुरक्षित व्यवसाय रह पायेगा। प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र भी बाढ़ की चपेट में आ गये हैं। ऊना के स्वां में अवैध खनन का संज्ञान तो सर्वोच्च न्यायालय तक ले चुका है। इसके ऊपर जांच भी आदेशित है। इसलिये आज भी समय है कि ठेकेदारी की मानसिकता से बाहर निकल कर वस्तुस्थिति का व्यवहारिक संज्ञान लेकर भविष्य को बचाने का प्रयास किया जाये।
राहुल गांधी को मानहानि मामले में राहत नहीं मिली है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि सजा को स्थगित न करने से प्रार्थी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। सजा स्थगित करने के कोई पर्याप्त आधार नहीं है। अदालत ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ ऐसे ही दस मामले लंबित हैं। एक शिकायत कैंब्रिज में वीर सावरकर के पोते ने राहुल गांधी के खिलाफ दायर कर रखी है। किसी मामले में प्रार्थी को राहत देना या न देना यह मान्य न्यायधीश का एकाधिकार है। ऐसा करने के लिये संदर्भित मामले के क्या गुण दोष मान्य न्यायधीश के विवेकानुसार उसके सामने हैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है। लेकिन जब न्यायधीश यह तर्क दे कि प्रार्थी के खिलाफ ऐसे दस मामले लंबित हैं और एक मामला तो वीर सावरकर के पोते ने कैंब्रिज में दायर कर रखा है इसलिये यह राहत का हकदार नहीं है तो पूरा परिदृश्य ही बदल जाता है। क्योंकि लंबित मामलों से संदभित मामला कैसे प्रभावित होता है इस पर कुछ नहीं कहा गया है। क्या मान्य न्यायधीश यह मानकर चलें हैं कि लंबित मामलों में भी राहुल गांधी को सजा ही होगी। इसलिये अभी उसे राहत क्यों दी जाये। शायद न्यायिक इतिहास में यह पहला मामला होगा जिसमें प्रार्थी को इसलिये राहत नहीं मिली क्योंकि उसके खिलाफ ऐसे ही दस मामले लंबित हैं।
(Gandhi) is seeking a stay on conviction on absolutely non-existent grounds. Stay on conviction is not a rule. As many as 10 cases are pending against (Gandhi). It is needed to have purity in politics... A complaint has been filed against (Gandhi) by the grandson of Veer Savarkar at Cambridge... Refusal to stay conviction would not result in injustice to the applicant. There are no reasonable grounds to stay conviction. The conviction is just proper and legal.
गुजरात हाईकोर्ट के इस फैसले को गांधी सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देते हैं या जेल जाना चाहते हैं यह अगले कुछ दिनों में स्पष्ट हो जायेगा। लेकिन इस फैसले पर हर आदमी अपने-अपने तौर पर विचार करेगा कि क्या न्याय में ऐसा भी होता है। न चाहते हुये भी यह माना जायेगा कि जज पर राजनीतिक दबाव रहा है। यह कहना कि वीर सावरकर के पोते ने भी आपके खिलाफ मामला दायर कर रखा है अपने में एक लम्बी बहस का विषय बन जाता है। सर्वोच्च न्यायालय इन टिप्पणियों का क्या संज्ञान लेता है यह देखना रोचक होगा। क्योंकि वीर सावरकर के साथ वैचारिक मतभेद होने का यह अर्थ नहीं हो सकता कि उसके परिजन द्वारा आप के खिलाफ मामला दायर किया जाने से आप न्यायिक राहत के पात्र ही नहीं रह जाते हैं इस फैसले के राजनीतिक परिणाम बहुत गंभीर होंगे यह तय है।
क्या महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के साथ वैचारिक मतभेद होने पर उनके खिलाफ टिप्पणी नहीं की जा सकती। ऐसी टिप्पणियां करने वाले के खिलाफ यदि इनका कोई परिजन कोई मामला दायर कर देता है तो क्या ऐसा मामला दायर होने के बाद टिप्पणी करने वाले को अन्य मामलों में भी राहत नहीं मिल सकती। क्या उच्च न्यायालय के इस फैसले से कई सवाल नहीं उठ खड़े होंगे। आज तक प्रधानमंत्री और दूसरे भाजपा नेताओं ने नेहरू, गांधी परिवार के खिलाफ जितनी भी ब्यानबाजी कर रखी है अब वह सारी ब्यानबाजी नये सिरे से चर्चा में आयेगी यह तय है। पूरी न्यायिक व्यवस्था पर एक नई बहस को जन्म देगा यह फैसला। मानहानि बाहर के देशों में एक सिविल अपराध है क्रिमिनल नहीं। क्योंकि सार्वजनिक जीवन में आपका हर व्यवहार वैयक्तिक होने से पहले सार्वजनिक होता है इसलिये सार्वजनिक मंचों से एक दूसरे के खिलाफ आक्षेप लगाये जाते हैं। इसलिये इस फैसले के बाद इस पर भी बहस हो जानी चाहिए कि मानहानि क्रिमिनल मामला होना चाहिये या नहीं। मानहानि को क्रिमिनल अपराध के दायरे में लाकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी अंकुश लग जाता है। राहुल गांधी के खिलाफ आये इस फैसले से जो राजनीतिक बहस आगे बढ़ेगी उससे भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी को राजनीतिक नुकसान होना तय है। क्योंकि गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को हर आदमी राजनीतिक से प्रेरित मानेगा।
देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और इसके तहत पहला आम चुनाव 1952 को हुआ था। देश की 1952 से पहले की सरकार और संविधान सभा में सभी दलों के सदस्य थे। संविधान सभा के प्रमुख डॉ. अम्बेडकर थे। संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत धारा 44 में निर्देश है "The state shall endeavour to secure the citizen uniform civil code throughout the territory of India" देने की आवश्यकता क्यों हुई थी इसके लिये कहा गया है कि the object behind this article is to effect an integration of India by bringing all communities on common platform on matters which are governed by divorce personal laws but do not form the essence of any religion e.g. divorce, maintenance for divorced wife." संविधान के इस उल्लेख से स्पष्ट हो जाता है कि एक समान नागरिक संहिता की आवश्यकता उस समय भी मानी गयी थी। लेकिन ऐसा कानून तब बनाया नही गया और इसे भविष्य के लिये छोड़ दिया गया। क्योंकि विस्थापन से उभरी समस्याएं प्राथमिकता थी। यह एक स्थापित सत्य है कि हर धर्म और समाज में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त तक अपने-अपने संस्कार और मान्यता होती है। हर धर्म अपने को दूसरे से श्रेष्ठ मानता है। इसीलिए भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था। सब धर्म को एक समान माना गया है।
ऐसे में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि यदि देश की परिस्थितियां उस समय एक समान नागरिक संहिता लाने की नही थी तो क्या आज बन गयी हैं। उस समय यह आवश्यकता तलाक और तलाकशुदा औरतों के भरण-पोषण की समस्या के परिदृश्य में सामने आयी थी। आज गैर मुस्लिम समाज के लिये तलाक और भरण-पोषण दोनों के लिये कानून उपलब्ध है। मुस्लिम समाज के लिये भी तीन तलाक समाप्त कर दिया गया है। विवाह तलाक और तलाकशुदा का भरण पोषण सब कानून के दायरे में आ चुका है। इसलिए आज जिस तरह से एक देश एक कानून को जनसभाओं में जनता के बीच रखा जा रहा है यह पूछा जा रहा है कि एक देश में एक कानून होना चाहिए या नही। इससे स्वतः ही राजनीतिक गंध आनी शुरू हो गयी है। यही सन्देश जा रहा है कि यह सब मुस्लिम समाज के खिलाफ किया जा रहा है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं किया जा रहा है कि कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिनके लिये एक समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है। इस प्रस्तावित विधेयक को लाने से पहले आम नागरिक के सामने इसकी अनिवार्यता स्पष्ट की जानी चाहिए। क्योंकि सत्तारूढ़ सरकार और भाजपा के खिलाफ यह धारणा बन चुकी है कि वह मुस्लिम विरोधी है तथा राजनीतिक प्रशासनिक भागीदारी से इस इतने बड़े समाज को बाहर रखना चाहती है।
आज देश के हर जाति और धर्म के संस्कारों में भिन्नता है। अभी हरियाणा की ही कुछ खाप पंचायतों से यह मांग आयी है कि उनके समाज में एक गोत्र और एक ही गांव में शादी वर्जित है और इसे कानूनी मान्यता दी जानी चाहिए। कई मंदिरों और धार्मिक स्थलों में महिलाओं और शूद्रों का प्रवेश वर्जित है। क्या एक समान नागरिक संहिता लाकर इन सारे सवालों को हल कर लिया जायेगा? क्या इससे इसका जवाब मिल जायेगा कि केदारनाथ के गर्भगृह से लाखों का सोना पीतल कैसे हो गया? इस पर कोई अधिकारिक रूप से स्पष्टीकरण क्यों जारी नहीं किया जा रहा है। भाजपा 2014 में सत्ता में आने से पहले से ही एक देश एक कानून की मांग करती रही है। फिर उसे आज 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस विधेयक को लाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? क्या इसकी आड़ में महंगाई और बेरोजगारी पर उठते सवालों से बचने का प्रयास किया जायेगा? लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थानों को कमजोर करने के सवालों से बचने की कवायद होगा यह विधेयक? हिण्डनवर्ग रिपोर्ट और अदाणी-मोदी के रिश्तों पर उठते सवालों से ऐसे बचा जा सकेगा?
मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात के पंद्रह वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे हैं। मोदी संघ के प्रचारक रहे हैं और संघ की अनुमति सहमति से ही सक्रिय राजनीति में आये हैं। संघ की सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक सोच की जानकारी रखने वाले जानते हैं कि संघ भारत को हिन्दू राष्ट्र मानता और धर्मनिरपेक्षता का पक्षधर नहीं है। उसकी नजर में गैर हिन्दू देश के प्रथम नागरिक नहीं हो सकते। श्रेष्ठ को ही सत्ता का अधिकार है और उसमें भी चयन के स्थान पर मनोनयन होना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये भामाशाही की अवधारणा की तर्ज पर प्राकृतिक संसाधनों पर व्यक्ति का स्वामित्व होना चाहिये। संघ की इस विचारधारा का परिचय उस कथित भारतीय संविधान से मिल जाता है जो डॉ. मोहन भागवत के नाम से वायरल होकर सामने आया है। इसी विचारधारा का परिणाम है कि भाजपा शासित राज्यों में कोई मुस्लिम मंत्री नहीं है। आज भाजपा किसी भी मुस्लिम को विधानसभा या लोकसभा के लिये अपना प्रत्याशी नहीं बनाती है। इस सोच का परिणाम है कि इन नौ वर्षों में कुछ लोगों के हाथों में देश की अधिकांश संपत्ति केन्द्रित हो गयी है। भारत बहुधर्मी, बहुजातीय और बहुभाषी देश है। मुस्लिम देश की दूसरी बड़ी जनसंख्या है। इस जनसंख्या को सत्ता में भागीदारी से वंचित रखना क्या व्यवहारिक और संभव हो सकता है शायद नहीं। लोकतन्त्र में मतभेद आवश्यक है। लोकतन्त्र में सत्ता से तीखे सवाल पूछना आवश्यक है।
लेकिन आज सत्ता से मतभेद अपराध बन गया है। अमेरिका में प्रधानमंत्री से सवाल पूछने पर किस तरह एक मुस्लिम पत्रकार को भाजपा के आईटी सैल ने ट्रोल किया है उसकी कड़ी निन्दा राष्ट्रपति जो बाइडेन को करनी पड़ी है। इस तरह भारत में लोकतन्त्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म करने के जो आरोप लग रहे हैं वह स्वतः ही प्रमाणित हो जाते हैं। इसी के साथ इन नौ वर्षों में महंगाई और बेरोजगारी जिस चरम पर पहुंची है उससे भी आम आदमी त्रस्त हो चुका है। इन्हीं सारी परिस्थितियों ने कांग्रेस को मजबूती प्रदान की है। कांग्रेस नेतृत्व लगातार सत्ता से लड़ता आ रहा है और आज राहुल गांधी से सत्ता डरने लग गयी है। इसी डर के कारण राहुल की सांसदी छीनी गयी है। इसलिये इन नौ वर्षों में जो कुछ घटा है और उसमें जिस तरह कांग्रेस सत्ता के सामने खड़ी रही है उसको बड़े उसको सामने रखते हुये आज विपक्षी एकता में कांग्रेस को बड़े भाई की भूमिका दे दी जानी चाहिये। वैसे तो जो दल अपना राष्ट्रीय दर्जा खो चुके हैं उन्हें इस समय राष्ट्रहित में कांग्रेस में विलय कर जाना चाहिये।