Friday, 16 January 2026
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स्वर्ण जयन्ती और जवाब मांगते कुछ सवाल

1948 में 31 पहाड़ी रियासतों का विलय से बने हिमाचल प्रदेश में 1966 पंजाब के पहाड़ी हिस्से मिलने के बाद 1971 में प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल हुआ था और आज इस उपलक्ष पर स्वर्ण जयन्ती समारोहों का आयोजन किया जा रहा है। इन समारोहों का आगाज प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्रा बुलाकर किया गया। इन आयोजनों को महामहिम राष्ट्रपति से लेकर प्रदेश के राज्यपाल विधानसभा अध्यक्ष, केन्द्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री तथा नेता प्रतिपक्ष तक सभी ने संबोधित किया। सभी ने प्रदेश में हुए विकास की सराहना की और अपने पूर्ववर्तीयों के योगदान को रेखांकित किया है। इस अवसर पर प्रदेश के सभी सांसद और विधायक भी आमंत्रित थे। यह आयोजन एक महत्वपूर्ण अवसर था और इस अवसर पर यदि विकास को लेकर एक आत्म निरीक्षण हो जाता तो शायद यह आयोजन भविष्य के लिये एक मील का पत्थर बन जाता। क्योंकि सरकारें विकास करने के लिये ही बनाई जाती हैं। विकास के हर कार्य से यह अपेक्षा की जाती है कि उससे आने वाली पीढ़ीयों का मार्ग आसान हो जायेगा। इसके लिये इस विकास का आकलन आज के संद्धर्भों में किया जाता है। इस आकलन से यह तय किया जाता है कि जिस लाईन पर पूर्व में विकास हुआ है उसी पर आगे बढ़ते रहना है या उसमें नीतिगत बदलाव करने की आवश्यकता है।
रोटी, कपड़ा और मकान हर व्यक्ति की मूल आवश्यकताएं होती हैं। अब इन में शिक्षा और स्वास्थ्य भी जरूरी आवश्यकताओं में जुड़ गयी हैं। सभी नागरिकों को यह सुविधायें आसानी से और एक जैसी गुणवता की उपलब्ध हो रही हैं तथा इनको हासिल करने की क्रय शक्ति सभी की एक समान बढ़ी है यह सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व तथा विकास का लक्ष्य होता है। यदि इन मानको पर कोई शासन व्यवस्था पूरी नही उतरती है तब उसकी नीतियों को लेकर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं और ऐसे विकास को एक पक्षीय माना जाता है। इस सबकी परख संकट के समय में होती है। आज महामारी के संकट ने इस आकलन की ऐसी आवश्यकता और परिस्थिति लाकर खड़ी कर दी है जिसे कोई चाह कर भी नजर अन्दाज नही कर सकता है। महामारी के इस संकट काल में करोड़ो लोग ऐसे सामने आये हैं जिन्हें इन सुविधाओं की कमी आयी और न्यायपालिका को इसमें दखल देना पड़ा। कोई भी राज्य सरकार इससे अछूती नही रही है। ऐसे में जब इस तरह के समारोहों के अवसर आते हैं तब सभी संबद्ध पक्षों को जिसमें आम नागरिक से लेकर व्यवस्था के लिये उत्तरदायी चेहरों को एक सार्वजनिक संवाद स्थापित करके खुले मन से बिना किसी पूर्वाग्रह के एक चर्चा करनी चहिये थी जो हो नही सकी है।
आज प्रदेश के संद्धर्भ में इस चर्चा को लेकर कुछ सवाल उठने आवश्यक हो जाते हैं। 1948 से लेकर आज 2021 तक के सफर पर जब नजर जाती है तब पगडण्डीयों से शुरू हुई यह यात्रा जब महामार्गां तक पहुंच जाती है तो विकास का एक अहसास स्वतः ही हो जाता है। जब जिले में ही एक स्कूल होता था और आज हर पंचायत में ही दो-दो तीन-तीन विद्यालय हो गये हैं। हर पंचायत में कोई न कोई स्वास्थ्य संस्थान उपलब्ध है। हर घर में बिजली का बल्ब जलता है और हर गांव सड़क से जुड़ चुका है। विश्वविद्यालय और मैडिकल कालेज तक प्रदेश में उपलब्ध हैं। बड़ी बड़ी जल विद्युत परियोजनायें और बडे़ बड़े सीमेंट उद्योग सब कुछ प्रदेश में उपलब्ध हैं। लेकिन क्या ये सारी उपलब्धताएं उपलब्ध होने के बावजूद प्रदेश के आम नागरिक का जीवन आसान हो पाया है? क्या यह सारी उपलब्धताएं हासिल करने की समर्थता उसमें आ पायी है? बड़े उद्योग और उसमें बड़ा निवेश आने से राज्य के जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा तो बढ़ गया है पर इससे गरीबी की रेखा से भी नीचे रहने वालों का आंकड़ा समाप्त हो पाया है? क्या इससे सारे शिक्षण संस्थानों में सभी विषयों के अध्यापक उपलब्ध हो पायें हैं? क्या सारे स्वास्थ्य संस्थानों में पूरे डाक्टर और दूसरा स्टाफ उपलब्ध हो पाया है? क्या प्रदेश में ही पैदा होने वाला सीमेंट यहीं पर सबसे महंगा नही मिल रहा है? प्रदेश को बिजली राज्य का दर्जा हासिल होने के बावजूद बेरोजगारों का आंकड़ा क्यों बढ़ रहा है? ऐसे दर्जनों सवाल है जिन पर स्वर्ण जयन्ती पर चर्चा होनी चाहिये थी।
प्रदेश के इस विकास से जो कर्जभार बढ़ा है क्या उससे प्रदेश कभी बाहर आ पायेगा? प्रदेश में सारा सार्वजनिक क्षेत्र 1974 और उसक बाद स्थापित हुआ था। इसमें वित निगम जैसा संस्थान ही बन्द हो गया है। जिस सरकार का वित निगम ही बन्द हो जाये वहां के औद्योगिक विकास को कैसे आंका जाये ? प्रदेश पर 1980 तक शायद कोई कर्ज नही था ऐसा 1998 में आये श्वेत पत्र में दर्ज है। फिर चालीस वर्षों में ही यह कर्ज 70 हजार करोड़ पहुंच जाये तो क्या प्रदेश के कर्णधारों से यह सवाल नही पूछा जाना चाहिये की यह निवेश कहां हुआ है? क्योंकि यदि इसी गति से यह कर्ज बढ़ता रहा तो तो एक दिन सचिवालय का खर्च उठाना भी संभव नही रह जायेगा। इसका जबाव दूसरों के आंकड़ों की तुलना से नही वरन् अपनी क्षमता के ईमानदार आकलन से देना होगा।

आर्थिक फैसलों पर फतवा होंगे यह विधानसभा चुनाव

अगले वर्ष आठ राज्यों की विधान सभाओं और देश के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के लिये चुनाव होने हैं। इन चुनावों का देश के राजनीतिक भविष्य पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा यह तय है। क्योंकि 2014 में जब केन्द्र में सत्ता परिवर्तन हुआ था और इस परिवर्तन के लिये उस दौरान हुए स्वामी रामदेव तथा अन्ना हजारे के आन्दोलनों ने जो भूमिका अदा की थी उसमें देश के सामने अच्छे दिनों का जो सपना परोसा गया था वह कितना सही साबित हुआ है उसका आकलन करने का अब समय आ गया है। उस समय की कांग्रेसनीत सरकार को भ्रष्टाचार का पर्याय करार दिया गया था और इसके लिये कई भारी भरकम आंकड़े देश के सामने परोसे गये थे। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या कारवाई सात वर्षों में हुई यह जानने का वक्त अब आ गया है। उस समय जनता से पांच वर्ष का समय मांगा गया था। 2019 में जनता ने फिर समर्थन दिया भले ही समर्थन में ई वी एम की भूमिका पर भी कई सवाल उठे हैं जो अभी तक कुछ उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में जवाब के लिये लंबित हैं।
इस परिदृश्य में 2014 से लेकर आज 2021 तक मोदी सरकार द्वारा लिये कुछ अहम फैसलों पर नजर दौडा़ना आवश्यक हो जाता है। सामाजिक और राजनीतिक संद्धर्भ में मुस्लिम समुदाय के माथे से तीन तलाक का कलंक मिटाना एक बड़ा फैसला रहा है और इस फैसले का स्वागत किया जाना चाहिये। राजनीतिक परिप्रेक्ष में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना जहां आवश्यक फैसला था वहीं पर इस प्रदेश से पूर्ण राज्य का दर्जा छीन इसे केन्द्र शासित राज्यों में बांटने से अच्छे फैसले पर स्वयं ही प्रश्नचिन्ह आमन्त्रित करना हो गया है। आयोध्या विवाद पर आये सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर इसी अदालत के कुछ पूर्व जजों की आई प्रतिक्रियाओं ने ही इसे प्रश्नित कर दिया है। दूसरी ओर इसी दौरान जो आर्थिक फैसले लिये गये हैं उनमें सबसे पहले नोटबन्दी का फैसला आता है। इस फैसले से कितना कालाधन बाहर आया और आतंकवाद कितना रूका इसके कोई आंकडे आज तक सामने नहीं आये हैं। यही सामने आया है कि 99.6% पुराने नोट नये नोटों से बदले गये हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि नोटबन्दी के लिये कालेधन और आंतकवाद के तर्क आधारहीन थे। नोटबन्दी से जो कारोबार प्रभावित हुआ है वह आर्थिक पैकेज मिलने के बाद भी पूरी तरह से खड़ा नहीं हो पाया है। जीरो बैलेन्स के नाम पर जनधन में खोले गये बैंक खातों पर जब न्यनूतम बैलेन्स रखने की शर्त लगा दी गयी तब यह खाते खोलने का घोषित लाभ भी शून्य हो गया है।
इसके बाद जब कोरोना के कारण पूरे देश में लॉकडाऊन लगाया गया तब इसी काल में श्रम कानूनों में संशोधन करके श्रमिकों से हड़ताल का अधिकार छीन लिया गया। श्रम कानूनों में संशोधन के बाद इसी काल में विवादित कृषि कानून लाकर जमा खोरी और कीमतों पर नियन्त्रण हटाकर सबकुछ खुले बाजार के हवाले कर दिया गया है। इसी का परिणाम है कि डीजल-पैट्रोल से लेकर खाद्यानों तक की कीमतें बढ़ गयी हैं। इन कानूनों से कृषिक्षेत्र बुरी तरह प्रभावित होगा। इसी चिन्ता को लेकर देश का किसान आन्दोलन पर है और इन कानूनों को वापिस लेने की मांग कर रहा है। कोरोना के कारण लगाये गये लॉडाऊान से बीस करोड़ से अधिक श्रमिकों का रोज़गार खत्म हो गया है। जीडीपी शून्य से भी बहुत नीचे चला गया है। इस कोरोना काल में प्रभावित लोगों को मुफ्रत राशन देकर जिन्दा रहने का सहारा देना पड़ा है। एक ओर करोड़ों लोगों का रोज़गार छिन गया और सारे महत्वपूर्ण संसाधनों को मुद्रीकरण के नाम पर प्राईवेट सैक्टर के हवाले किया जा रहा है। राज्यों को भी मुद्रीकरण के निर्देश जारी कर दिये गये हैं जब यह सारे संसाधन पूरी तरह प्राईवेट सैक्टर के हवाले हो जायेंगे तब रोज़गार और मंहगाई की हालत क्या होगी इसका अन्दाजा लगाया जा सकता है।
जहां सर्वोच्च न्यायालय भीख मांगने को भी जायज़ ठहराने को बाध्य हो जाये वहीं पर सैन्ट्रल बिस्टा और बुलेट ट्रेन जैसी योजनाएं कितने लोगों की आवश्यकताएं हो सकती है यह हर व्यक्ति को अपने विवेक से सोचना होगा। सरकार के इन आर्थिक फैसलों का देश के भविष्य पर कितना और कैसा असर होगा यह भी हरेक को अपने विवेक से सोचना होगा। क्या इन आर्थिक फैसलों को तीन तलाक, राम मन्दिर और धारा 370 हटाने के नाम पर नज़रअन्दाज किया जा सकता है? यह चुनाव इन्ही सवालों का फैसला करेंगे यह तय है।

क्या सोशल मीडिया बेलगाम है

क्या सोशल मीडिया के ट्वीटर, फेसबुक और यू टयूब जैसे मंच बेलगाम हो गये हैं? क्या वेब पोर्टलों पर कोई नियन्त्रण नहीं रह गया? क्या यह न्यूज़ पोर्टल कुछ भी न्यूज चला देते हैं और किसी के भी प्रति जवाब देह नहीं हैं? क्या ये सिर्फ बड़े प्रभावशाली लोगों की ही बात सुनते हैं? जजों और अन्य संस्थानों की भी बात नहीं सुनते हैं? यह सवाल और चिन्ताएं सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायधीश ने निजामुदीन मरकज में तबलीगी समाज के हुए एक आयोजन के प्रकरण में जमीयेत-उलेमा-ए- हिन्द की ओर से आयी याचिका की सुनवाई के दौरान उठाये हैं। इन सवालों के बाद इस संबंध में एक बहस छिड़ गयी है। कुछ वेबसाईटों पर संचालकों ने इन आरोपों को नकारते हुए साफ कहा है कि इनके लिये नियामक प्रावधान हैं और उनके तहत इनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवायी जा सकती है। सर्वोच्च न्यायलय में इस पर सालीसीटर जनरल ने सरकार का पक्ष रखते हुए यह बताया कि नये आई टी नियमों में इसका पूरा प्रावधान है लेकिन कई उच्च न्यायालयों में इन नियमों को चुनौती दी गयी है और एक उच्च न्यायालय ने तो अन्तरिम रोक लगा रखी है। सर्वोच्च न्यायालय में इन सारी याचिकाओं को अपने पास लेकर इन पर सुनवाई करने और फैसला देने की गुहार लगाई गयी है और एक उच्च न्यायालय ने तो अन्तरिम रोक लगा रखी है। सर्वोच्च न्यायालय में इन सारी याचिकाओं को अपने पास लेकर इन पर सुनवाई करने और फैसला देने की गुहार लगाई गयी है जिसे स्वीकार कर लिया गया है तथा अगली तारीख भी तय कर दी गयी है। इसलिये इन सवालों पर अभी कोई राय बनाना सही नहीं होगा।
लेकिन प्रधान न्यायधीश की इन चिन्ताओं को हलके से नहीं लिया जा सकता। फिर सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा कोई मंच भी नही है जहां इन सवालों का कोई हल निकल सकता है। इसलिये इस संद्धर्भ में कुछ और सवाल तथा तथ्य सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखना समय की मांग हो जाता है। तबलीगी समाज का जब यह सम्मलेन हुआ उससे पहले देश में नागरिकता कानून के विरोध में दिसम्बर 2019 से ही आन्दोल शुरू हो चुका था। 15 दिसम्बर से शाहीनबाग आन्दोलन स्थल बन चुका था। आन्दोलन का विरोध करने वाले और आन्दोलन के समर्थक एकदम आमने सामने की स्थिति में आ गये थे। इस स्थिति का अन्तिम परिणाम 23 फरवरी से 29 फरवरी तक दिल्ली दंगों के रूप में सामने आया जिसमें 53 लोगों की जान चली गयी। इसमें मरने वालों में 17 हिन्दु थे दो की पहचान नहीं हो सकी और शेष सब मरने वाले मुस्लिम थे। उस आन्दोलन में किन बड़े नेताओं ने कैसे कैसे नारे लगाये हैं यह पूरा देश जानता है। इन नेताओं के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के लिये कोई करवाई नहीं हुई है। यह भी सबके सामने है। दिल्ली दंगो के लिये जिन लोगों को गिरफ्रतार किया गया और जिनके खिलाफ मामले बनाये गये आज उन मामलों की सुनवाई में दिल्ली पुलिस की कितनी फजी़हत हो रही है यह भी आज देश के सामने आता जा रहा है।
इसी सारे परिदृश्य के बाद जब 24 मार्च को कोरोना से बचाव के लिये पूरे देश में लॉकडाऊन लागू कर दिया गया। इसी दौरान तबलीगी समाज का निजामुदीन मरकज में सम्मेलन हो रहा था। लॉकडाऊन के कारण यातायात के सारे साधन एकदम बन्द हो गये। इसके कारण इस सम्मलेन में आये करीब बारह सौ लोग वहीं मरकज में बंध कर रह गये। इनमें से करीब चौदह लोग कोरोना संक्रमित हो गये। इनके संक्रमित होने से इन्हें ही कोरोना का कारण मान लिया गया। यह लोग मुस्लिम थे और विदेशों से लेकर देश के हर राज्य से आये हुए थे, इसलिये जब इनकी अपने-अपने यहां को वापसी हुई तब इन्हें कोरोना का कारण मानते हुए कोरोना बंब कह कर हर मीडिया ने प्रचारित करना शुरू कर दिया। इसमें सोशल मीडिया के मंच ही नहीं वरन् प्रिन्ट और इलैक्ट्रानिक मीडिया के भी मंच शामिल हो गये। पूरे कोरोना काल में किस तरह मीडिया के माध्यम से हिन्दु -मुस्लिम को बांटा गया यह किसी से छिपा नहीं है। इसमें सभी तरह का अधिकांश मीडिया बेलगाम हो गया था यह एक कड़वा सच है।
लेकिन कडवा सच यह है कि आज सभी राजनीतिक दलों ने अपने- अपने आईटी सैल खोल रखे हैं। इनके माध्यम से अपने विरोधीयों के खिलाफ प्रचार करने के लिये दर्जनों वैबन्यूज पोर्टल इन दलों ने खोल रखे हैं। इनके माध्यम से बड़े- बड़े नेताओं और अन्य लोगों का चरित्र हनन किया जा रहा है। इन्ही के माध्यम से हिन्दु-मुस्लिम की दीवार खींची जा रही है जो पूरे देश के लिये घातक सिद्ध होती जा रही है। इसलिये सोशल मीडिया के मंचों पर नियन्त्रण रखने के लिये राजनीतिक दलों के आई टी सैलों पर भी नज़र रचाना बहुत ज़रूरी है। इस संद्धर्भ में राजनीतिक दलों और राजनेताओं के लिये एक अलग से सहिंता रहनी चाहिये। क्योंकि जिस तरह से एक धारा विशेष के लोग हिन्दु-मुस्लिम फैलाते जा रहे हैं उसके परिणाम हरेक के लिये घातक होंगे। क्योंकि योजनाबद्ध तरीके से हिन्दु और मुस्लिम हिन्दु और मुस्लिम में दरार पैदा की जा रही है। इसमें जब तक भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं को दण्डित नहीं किया जायेगा तब तक कोई भी मंच बेलगाम ही रहेगा।

क्या मौद्रीकरण के दावों पर विश्वास किया जा सकता है

मोदी सरकार राष्ट्रीय उच्च मार्गों, रेलवे संपत्तियों, बिजली की ट्रांसमिशन लाईनो और हाइड्रो, सोलर तथा पवन विद्युत परियोजनाओं का मौद्रीकरण करके छः लाख करोड़ जुटाने का प्रयास कर रही है। इसके लिये वित्त मन्त्रा सीतारमण ने एनएमपी योजना की घोषणा की है और इसके लिये कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक सचिव कमेटी का गठन किया गया है। वित्त मन्त्रा ने कहा है कि इसके लिये इन संपत्तियों की ज़मीन नहीं बेची जायेगी। बल्कि इसके तहत इन संपत्तियों का पूर्ण मौद्रिक उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा। इसके लिये प्राईवेट सैक्टर का सहयोग लिया जायेगा। इसमें 90,000 कि.मी. राष्ट्रीय उच्च मार्गों से 1.6 लाख करोड़, 400 रेलवे स्टेशनों, 150 ट्रेनो और अन्य रेलवे संपतियों से 1.5 लाख करोड़, 67000 करोड़ ट्रांसमिशन लाईनों, 32,000 करोड़ एनएचपीसी, एनटीपीसी और नवेली लिंगनाइट विद्युत परियोजनाओं से जुटाया जायेगा। इसके अतिरिक्त दिल्ली स्थित नेशनल स्टेडियम तथा सार्वजनिक उपक्रमों के रैस्ट हॉऊसों को भी मौद्रीकरण में शामिल किया गया है। विपक्ष इसे इन संपत्तियों को प्राईवेट सैक्टर को बेचना करार दे रहा है। विपक्ष के इस आरोप के जवाब में सरकार ने कहा है कि प्राईवेट सैक्टर को केवल चार वर्ष के लिये ही यह संपत्तियां दी जा रही हैं और उसके बाद इन्हें वापिस ले लिया जायेगा।
सरकार के आश्वासन और विपक्ष के आरोप के परिप्रेक्ष में मौद्रीकरण की नीति और देश की आर्थिक स्थिति को समझना आवश्यक हो जाता है। मानेटरी पॉलिसी हर देश का केन्द्रिय बैंक लाता है। इस नाते इसकी घोषणा आरबीआई को करनी चाहिये थी परन्तु यह घोषणा वित्त मन्त्री के माध्यम से आयी है। मानेटरी पॉलिसी वह प्रक्रिया है जिसके तहत केन्द्रिय बैंक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति का प्रबन्ध करता है। इसके माध्यम से कीमतों और ग्रोथ में स्थिरता बनाये रखने का प्रयास किया जाता है। इसमें प्राईवेट सैक्टर का सहयोग लिया जाता है और इसका प्रभाव कर्ज के मंहगा होने तथा ब्याजदरों पर पड़ता है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वभाविक हो जाता है कि ऐसे क्या कारण हो गये कि अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति करने के लिये सरकारी संपत्तियों का इस तरह मौद्रीकरण करने की अनिवार्यता आ खड़ी हुई है। क्या इन संपत्तियों से इस समय सरकार को आमदन नहीं हो रही थी? क्या इन संपत्तियों से छः लाख करोड़ जुटा कर अर्थव्यवस्था में डालने से यह संकट हमेशा के लिये टल जायेगा? जब प्राईवेट सैक्टर इनमें निवेश करके सरकार को भी छः लाख करोड़ देगा और अपने लिये भी निश्चित लाभ कमायेगा तो क्या इसका असर उपभोक्ता पर नहीं पड़ेगा? क्या इससे सड़क और रेल दोनों से यात्रा करना स्वभाविक रूप से ही मंहगा नहीं हो जायेगा। जब ट्रांसमिशन लाईने और विद्युत परियोजनाएं दोनो ही प्राईवेट के पास चली जायेंगी तो क्या यह सबकुछ और मंहगा नहीं होगा। क्या सरकार द्वारा इस नीति को मौद्रीकरण का नाम देने से इनकी मंहगाई का असर आम आदमी पर नहीं पड़ेगा। फिर जब चार वर्ष के लिये ही इन संपत्तियों को प्राईवेट सैक्टर को देने की बात की जा रही है तो यह सैक्टर इन्हे सुधारने के लिये इनमें निवेश ही क्यों करेगा?
मोदी सरकार ने जब 2014 में सत्ता संभाली थी उस समय मार्च 2014 में केन्द्र सरकार का कुल कर्ज 53.11 लाख करोड़ था। यह कर्ज आज बढ़कर 101.3 करोड़ हो गया है। जिस अनुपात में सरकार का कर्ज बढ़ा है क्या उसी अनुपात में राजस्व में भी बढ़ौत्तरी हुई है? शायद नहीं। फिर क्या सवाल नहीं पूछा जाना चाहिये कि यह कर्ज कहां निवेश किया गया? 2014 से 2021 तक मंहगाई और बेरोज़गारी ने सारे रिकार्ड तोड़ डाले हैं। पैट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों का बढ़ना क्या किसी भी तर्क से जायज ठहराया जा सकता है? शायद नहीं। क्योंकि इस दौरान ऐसी कोई आपदा नहीं आयी है जिससे आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में कोई कमी आयी हो। कोरोना को लेकर भी आज जो स्थिति सरकार के फैसलों के कारण खड़ी हुई है उसमें भी अब बिमारी से ज्यादा राजनीति की गंध आनी शुरू हो गयी है। जिस ढंग से मौद्रीकरण के नाम पर सार्वजनिक संपत्तियों को प्राईवेट हाथों में सौंपने का ताना बाना बुना गया है उसका असर बहुत जल्द मंहगाई और बेरोज़गारी की बढ़ौत्तरी के रूप में सामने आयेगा यह तय है। उस समय आम आदमी कितनी देर शांत होकर बैठा रहेगा यह कहना कठिन है क्योंकि यह कोई भी मानने को तैयार नहीं है कि कोई भी आदमी केवल चार वर्ष के लिये निवेश करके आपकी संपत्ति की दशा-दिशा सुधारकर उसे आपको वापिस कर देगा।

क्या फिर मण्डल बनाम कमण्डल होगा

संविधान में हुए 127वें संशोधन से राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची बनाने का अधिकार मिल गया है। इस अधिकार से वह इन वर्गों की अपने राज्य की सूची बनाने के लिये स्वतन्त्र होंगे। इससे अब संविधान की धारा 356(26c) और 338 b(9) में भी संशोधन हो जायेगा। इस संशोधन के राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव क्या होंगे यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन अभी यह उल्लेखनीय है कि जब 7 अगस्त 1990 को तत्कालीन प्रधानमन्त्री वी.पी.सिंह ने संसद में मण्डल आयोग कि सिफारिशें लागू करके अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण सरकारी नौकरीयों मेें देने की घोषणा की थी तब पूरे देश में इसका भयानक विरोध हुआ था। देशभर में करीब 200 युवाओं ने आत्मदाह के प्रयास किये थे और 62 की तो मौत भी हो गयी थी। दिल्ली के देशबन्धु कॉलिज का छात्र राजीव गोस्वामी पहला छात्र था जिसने आत्मदाह का प्रयास किया था। दिल्ली के ही एक बारह वर्षीय सातवीं कक्षा के छात्र अतुल अर्ग्रवाल ने भी आत्मदाह का प्रयास किया था। वह 55% तक जल गया था लेकिन उसे बचा लिया गया। बाद में इसी छात्र ने यह स्वीकार किया था कि उसका यह कदम मूर्खतापूर्ण था। शिमला में भी आत्मदाह के प्रयास हुए थे। शायद यह आत्मदाह करने वाले तो यह जानते भी नहीं थे कि आरक्षण का मुद्दा क्या था। मण्डल सिफारिशों पर उभरे इस विरोध का परिणाम यह हुआ कि भाजपा ने वी.पी.सिंह सरकार से अपना समर्थन वापिस ले लिया। इससे सरकार गिर गयी और यह विरोध भी समाप्त हो गया। तभी से आरक्षण के विरोध में एक वर्ग खड़ा हो गया और यह धारणा बन गयी कि इस विरोध को भाजपा का संरक्षण और समर्थन हासिल है। इसी आधार पर स्वर्ण आयोग की मांग उठी जो आज विधानसभा के सदन तक पहुंच चुकी है।
यहां यह भी उल्लेखनीय है कि बहुत सारी स्वर्ण जातियां अपने लिये भी आरक्षण की मांग करती आ रही है। 2014 के बाद से यह मांग ज्यादा मुखर और नियोजित होकर उठी है। हर मांग में यह कहा गया कि या तो हमें भी आरक्षण दो या सबका आरक्षण खत्म करो। आर.एस.एस. प्रमुख डा.मोहन भागवत बड़े खुले शब्दों में यह कह चुके हैं कि आरक्षण पर नये सिरे से विचार होना चाहिये। स्वभाविक है कि जिन परिवारों के बच्चे मण्डल विरोध में आत्मदाह का प्रयास कर चुके हैं और जो इसमें अपने प्राण गंवा चुके हैं वह कभी नहीं चाहेंगे कि आरक्षण कायम रहे। यह उम्मीद इन लोगों को भाजपा से ही है क्योंकि उस समय मण्डल के विरोध में उभरे कमण्डल आन्दोलन को इसी भाजपा का प्रायोजित कहा गया था। इस पृष्ठभूमि में यदि इस पूरे विषय पर निष्पक्षता से विचार करें तो आज तो स्थिति 127वें संविधान संशोधन तक पहुंच गयी है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि समाज के पिछड़े वर्गों की चिन्ता और उन पर चिन्तन का काम तो 1906 से ही शुरू हो गया था जब जातियों की सूची तैयार की गयी थी। आज़ादी के बाद सरकार के सामने यह चिन्ता और चिन्तन सबसे पहला कार्य था। इसीलिये 29 जनवरी 1953 को काका कालेलकर की अध्यक्षता में पहला आयोग गठित किया गया और शैक्षणिक और सामाजिक तौर पर पिछड़ों की पहचान की गयी। इस पहचान के लिये 22 मानक तय किये गये। जिस जाति वर्ग के कुल अंक 11 से बढ़ गये उसे ही इसमें शामिल किया गया। इस आयोग ने 2399 ऐसी कुल जातियों की पहचान की और उसमें से 837 को अति पिछड़े का दर्जा दिया। आयोग ने मार्च 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। लेकिन अपने ही आवरण पत्र में इन सिफारिशों को लागू न करने की बात की। तर्क था कि इससे प्रशासन का काम प्रभावित होगा। यह सुझाव दिया कि इनको मुख्यधारा में लाने के लिये आर्थिक सुधारों और कृषि सुधारों पर जोर देना होगा।
काका कालेलकर आयोग के बाद जनवरी 1979 में इसी आश्य का दूसरा आयोग बिहार के पूर्व मुख्यमन्त्री पी.वी.मण्डल की अध्यक्षता में गठित किया गया। इसकी रिपोर्ट 31 दिसम्बर 1980 को आयी तब मोरारजी देसाई सरकार गिर कर इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बन चुकी थी। इस सरकार में इस रिपोर्ट पर कोई कारवाई नही हुई। इसके 1989 में केन्द्र में वी.पी.सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी। इस सरकार ने मण्डल की सिफारिशों को सरकार की आहूति देकर लागू किया। लेकिन तभी से आरक्षण का विरोध भी चलता आ रहा है जो आज स्वर्ण आयोग की मांग तक पहुंच चुका है। मण्डल की सिफारिशों को 1992 में सर्वाेच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी। लेकिन सर्वाेच्च न्यायालय ने मण्डल की सिफारिशों को तर्क संगत माना। इन्दिरा सहानी फैसला एक मील का पत्थर बन गया क्योंकि इस फैसले में सर्वाेच्च न्यायालय ने क्रीमी लेयर का मानक जोड़ दिया। यह कहा कि जो लोग क्रीमी लेयर में आ जायें उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। 1993 में क्रीमी लेयर में आय का मानक एक लाख रखा गया। जिसे 2004 में बढ़ाकर अढ़ाई लाख 2008 में साढ़े चार लाख और अब 2015 में आठ लाख कर दिया गया है। इसी दौरान जब सर्वाेच्च न्यायालय ने पदोन्नतियों मेें आरक्षण का लाभ न दिया जाने का फैसला दिया और इसका विरोध हुआ तब इस फैसले को मोदी सरकार ने संसद में पलट दिया। अब संविधान में संशोधन करके राज्यों को ओबीसी सूचियां बनाने का अधिकार दे दिया है। इस अधिकार के तहत जब इन सूचियों का आकार बढ़ेगा तब क्या और आरक्षण की मांग नही आयेगी। इस मांग को पूरा करने के लिये आरक्षण का प्रतिशत और बढ़ाना पड़ेगा। यह एक स्वभाविक परिणाम होगा अभी 2017 में जो रोहिणी आयोग गठित किया गया है उसकी रिपोर्ट आनी है। उसमें पिछड़े वर्गाे को भी तीन भागों में बांटा जा रहा हैं पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा। इन्हें इसी 27% में समायोजित किया जायेगा और 7%, 11% और 9% में बांटा जायेगा। इसलिये अभी यह देखना रोचक होगा कि इस 127वें संविधान संशोधन और फिर रोहिणी आयोग की सिफारिशों और स्वर्ण आयोग की मांग में तालमेल कैसे बैठेगा।

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