शिमला/शैल। रेरा के अध्यक्ष और सदस्यों के पद भरने के लिये प्रक्रिया शुरू हो गई है इस आश्य का विज्ञापन जारी होने के बाद इसके लिये आवेदन आने शुरू हो गये हैं। हिमाचल में अभी तक रेरा के अध्यक्ष पद पर पूर्व मुख्य सचिव ही नियुक्त रहे हैं। इस बार भी इसमें अपवाद होने की संभावना बहुत कम है क्योंकि वर्तमान मुख्य सचिव भी इसके लिए आवेदक हो गये हैं। लेकिन इस बार यह चयन सरकार के स्वयं के लिये एक परीक्षा बन चुका है। वैसे तो सरकार के लिये लोकलाज कोई मायने नहीं रखती है। परन्तु जनता में सरकार और सत्ता रूढ़दल के लिये यह चयन ऐसे सवाल खड़े कर जायेगा जिनका प्रभाव दोनों की सेहत के लिए नुकसानदेह सिद्ध होगा। क्योंकि वर्तमान मुख्य सचिव आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी.चिदम्बरम के साथ सह अभियुक्त हैं ंऔर यह मामला अभी तक सीबीआई कोर्ट में लम्बित चल रहा है। मुख्य सचिव ने इस मामले में हर बार व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने में छूट ले रखी है। लेकिन यह छूट अदालत की अनुकंपा पर निर्भर है जिसे अदालत बिना नोटिस दिए रद्द भी कर सकती है। फिर केन्द्र के क्रमिक विभाग की 9 अक्तूबर 2024 की अधिसूचना के मुताबिक जिस भी अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई आपराधिक मामला होगा उसे न तो कोई संवेदनशील पोस्टिंग दी जा सकती है और न ही सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्नियुक्ति। किसी भी नियुक्ति के लिये विजिलैन्स से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होता है। राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वालों के लिये स्टेट विजिलैन्स और अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के लिये केंद्र के क्रामिक विभाग के माध्यम से यह अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होता है। वैसे राज्य सरकार के क्रामिक विभाग के पास भी यह सूचना उपलब्ध है। फिर एक बार अतुल शर्मा ने भी इस बारे में राज्य सरकार के सारे संबद्ध लोगों को पत्र लिखकर सचेत किया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि प्रदेश सरकार केन्द्र की अधिसूचना को नजरअन्दाज करने का कितना साहस दिखाती है। क्योंकि केन्द्र के निर्देशों के मुताबिक ऐसे अधिकारी को सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले पैन्शन आदि के लाभों पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है।
इसी के साथ पिछले दिनों सर्वाेच्च न्यायालय ने भी रेरा के कामकाज पर कड़ी आपत्ति जताते हुये भारती जगत जोशी बनाम भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य मामले में यह टिप्पणी की है कि हम रेरा के बारे में बात नहीं करना चाहते। यह उन नौकरशाहों के लिये पुनर्वास केन्द्र बन गया है जिन्होंने अधिनियम की पूरी योजना को ही असफल कर दिया है। सर्वाेच्च न्यायालय की यह टिप्पणी अपने में ही बहुत गंभीर है। फिर हिमाचल में भू-सुधार अधिनियम की धारा 118 के तहत गैर कृषकों को हिमाचल में जमीन खरीदने के लिये सरकार की पूर्व अनुमति वान्छित है। गैर कृषक अन्यथा प्रदेश में जमीन नहीं खरीद सकता। इस प्रतिबंध के बावजूद हिमाचल में रेरा के पास दो सौ से अधिक बिल्डर लिस्टिड हैं और शायद इससे ज्यादा दूसरे हैं जो रेरा की सूची में नहीं हैं। फिर हिमाचल में रेरा के धन से एचपीएमसी से लाखों का सेब खरीदकर प्रदेश से बाहर उपहार स्वरूप भेजा गया है। उससे सर्वाेच्च न्यायालय की टिप्पणी को ही बल मिलता है। इससे प्राधिकरण के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं। अब जब अतुल शर्मा ने वाकायदा शिकायत भेज कर इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है तब स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। क्योंकि चयन प्रक्रिया में प्रदेश उच्च न्यायालय की अहम भूमिका है। अतुल शर्मा की शिकायत के बाद रेरा की नियुक्तियों पर लगी निगाहें
क्या सरकार केन्द्र की अधिसूचना को नजरअन्दाज कर पायेगी
रेरा द्वारा लाखों के सेब खरीदना सवालों में
शिमला/शैल। रेरा के अध्यक्ष और सदस्यों के पद भरने के लिये प्रक्रिया शुरू हो गई है इस आश्य का विज्ञापन जारी होने के बाद इसके लिये आवेदन आने शुरू हो गये हैं। हिमाचल में अभी तक रेरा के अध्यक्ष पद पर पूर्व मुख्य सचिव ही नियुक्त रहे हैं। इस बार भी इसमें अपवाद होने की संभावना बहुत कम है क्योंकि वर्तमान मुख्य सचिव भी इसके लिए आवेदक हो गये हैं। लेकिन इस बार यह चयन सरकार के स्वयं के लिये एक परीक्षा बन चुका है। वैसे तो सरकार के लिये लोकलाज कोई मायने नहीं रखती है। परन्तु जनता में सरकार और सत्ता रूढ़दल के लिये यह चयन ऐसे सवाल खड़े कर जायेगा जिनका प्रभाव दोनों की सेहत के लिए नुकसानदेह सिद्ध होगा। क्योंकि वर्तमान मुख्य सचिव आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी.चिदम्बरम के साथ सह अभियुक्त हैं ंऔर यह मामला अभी तक सीबीआई कोर्ट में लम्बित चल रहा है। मुख्य सचिव ने इस मामले में हर बार व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने में छूट ले रखी है। लेकिन यह छूट अदालत की अनुकंपा पर निर्भर है जिसे अदालत बिना नोटिस दिए रद्द भी कर सकती है। फिर केन्द्र के क्रमिक विभाग की 9 अक्तूबर 2024 की अधिसूचना के मुताबिक जिस भी अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई आपराधिक मामला होगा उसे न तो कोई संवेदनशील पोस्टिंग दी जा सकती है और न ही सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्नियुक्ति। किसी भी नियुक्ति के लिये विजिलैन्स से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होता है। राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वालों के लिये स्टेट विजिलैन्स और अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के लिये केंद्र के क्रामिक विभाग के माध्यम से यह अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होता है। वैसे राज्य सरकार के क्रामिक विभाग के पास भी यह सूचना उपलब्ध है। फिर एक बार अतुल शर्मा ने भी इस बारे में राज्य सरकार के सारे संबद्ध लोगों को पत्र लिखकर सचेत किया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि प्रदेश सरकार केन्द्र की अधिसूचना को नजरअन्दाज करने का कितना साहस दिखाती है। क्योंकि केन्द्र के निर्देशों के मुताबिक ऐसे अधिकारी को सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले पैन्शन आदि के लाभों पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है।
इसी के साथ पिछले दिनों सर्वाेच्च न्यायालय ने भी रेरा के कामकाज पर कड़ी आपत्ति जताते हुये भारती जगत जोशी बनाम भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य मामले में यह टिप्पणी की है कि हम रेरा के बारे में बात नहीं करना चाहते। यह उन नौकरशाहों के लिये पुनर्वास केन्द्र बन गया है जिन्होंने अधिनियम की पूरी योजना को ही असफल कर दिया है। सर्वाेच्च न्यायालय की यह टिप्पणी अपने में ही बहुत गंभीर है। फिर हिमाचल में भू-सुधार अधिनियम की धारा 118 के तहत गैर कृषकों को हिमाचल में जमीन खरीदने के लिये सरकार की पूर्व अनुमति वान्छित है। गैर कृषक अन्यथा प्रदेश में जमीन नहीं खरीद सकता। इस प्रतिबंध के बावजूद हिमाचल में रेरा के पास दो सौ से अधिक बिल्डर लिस्टिड हैं और शायद इससे ज्यादा दूसरे हैं जो रेरा की सूची में नहीं हैं। फिर हिमाचल में रेरा के धन से एचपीएमसी से लाखों का सेब खरीदकर प्रदेश से बाहर उपहार स्वरूप भेजा गया है। उससे सर्वाेच्च न्यायालय की टिप्पणी को ही बल मिलता है। इससे प्राधिकरण के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं। अब जब अतुल शर्मा ने वाकायदा शिकायत भेज कर इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है तब स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। क्योंकि चयन प्रक्रिया में प्रदेश उच्च न्यायालय की अहम भूमिका है। अतुल शर्मा ने जो शिकायत सरकार को भेजी है उसे पाठकों के सामने रखा जा रहा है ताकि सरकार के बारे में पाठक अपनी एक निष्पक्ष राय बना सके।
शिमला/शैल। हिमाचल सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पुलिस अधिनियम में संशोधन करके प्रदेश में किसी भी सरकारी कर्मचारियों को सरकार की पूर्व अनुमति के बिना गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इस संशोधन के बाद पुलिस किसी भी आपराधिक मामले में सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार नहीं कर सकती। यह संशोधन केन्द्र से अनुमोदन मिलने के बाद कानून बन जायेगा। इस संशोधन से सरकार की नीयत और नीति का पता चल जाता है। वैसे इसी सत्र में मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा कानून लाने की भी घोषणा की है। सरकार जब सदन में यह सब कर रही थी तब शिमला के ठियोग में पानी सप्लाई का बहुचर्चित घोटाला घट चुका था। इस घोटाले की जानकारी सरकार को भी हो चुकी थी। क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के मुताबिक टैंकर वाले ने ही नवम्बर में एक पत्रकार वार्ता करके इस घोटाले का पर्दाफाश किया था। जयराम के मुताबिक इस घोटाले की शिकायत काफी समय तक एसडीएम ठियोग के पास लंबित रही है। एसडीएम के पास ऐसी शिकायत आने का अर्थ है कि प्रशासन के उच्च स्तरों तक भी इस घोटाले की सूचना रही होगी। घोटाले में जिस तरह से दस छोटे-बड़े अभियंताओं को निलंबित किया गया है और जितनी पेमेंट्स इसमें हो चुकी है उससे इस घोटाले का आकार सामने आ जाता है। इसमें जितने लोगों को निलंबित किया गया है उसमें एक मृतक व्यक्ति भी एक भाजपा पदाधिकारी के ब्यान के मुताबिक शामिल है। इससे यह सामने आता है कि इस घोटाले की जांच कितनी गंभीरता से की जा रही है। इसी के साथ यह सवाल उठना भी स्वभाविक है कि यदि ठियोग में यह सब घट सकता है तो प्रदेश के अन्य भागों में क्यों नहीं जहां भी इस तरह से पानी की सप्लाई की गई होगी।
ठियोग क्षेत्र शिमला राजधानी से सटा है। शिमला जिले से मंत्रिमंडल में तीन मंत्री हैं। शिमला से ताल्लुक रखने वाले सलाहकार और ओ.एस.डी. भी मुख्यमंत्री की टीम में शामिल हैं। शिमला में इतना राजनीतिक प्रतिनिधित्व सरकार में होते हुये भी इस घोटाले की भनक तक न लग पाना अपने में ही कई सवाल खड़े कर जाता है। क्या इन राजनेताओं का सूचना तंत्र इतना कमजोर था? जबकि सरकार में लोक निर्माण और जल शक्ति विभागों में सप्लायर बनने के लिये राजनीतिक रिश्ते होना एक अघोषित और व्यवहारिक शर्त रहती ही है। फिर यह सवाल आता है कि जब टैंकरों से पानी सप्लाई करने की आवश्यकता महसूस की गई होगी तब सबसे पहले उन गांव की सूची तैयार की गई होगी जहां पानी सप्लाई किया जाना था। यह रिकॉर्ड पर आया होगा कि वहां सड़क है या नहीं। घोटाले के विवरण में यह सामने आया है कि जहां सड़क ही नहीं थी वहां भी गाड़ियों से सप्लाई दी गई और कई चक्कर लगाये गये। इससे यह सवाल उठता है कि कहीं उन गांवों को भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क से जुड़ा हुआ तो नहीं दिखा रखा है। अन्यथा कोई भी अधिकारी रिकॉर्ड पर इतनी गलती करने की मूर्खता नहीं करेगा की सड़क न होते हुये भी गाड़ी से वहां पानी की सप्लाई का ऑर्डर दे दें। इससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी जांच के दायरे में आ जाती है। यदि अधिकारियों/कर्मचारियों ने इस सब को नजरअंदाज करते हुये इस तरह के कारनामों को अंजाम दे दिया है तो इससे स्पष्ट हो जाता है की पूरी व्यवस्था ही नीचे तक भ्रष्ट हो चुकी है।
इसी के साथ क्षेत्र के स्थानीय नेतृत्व जिसमें पंचायत बी.डी.सी. और जिला परिषद तक सब सवालों के घेरे में आ जाते हैं। जिस तरह का घोटाला घटा हुआ लग रहा है उसमें ऐसा लगता है कि सब कुछ एक दफ्तर में बैठकर ही अंजाम दे दिया गया। जहां करोड़ों में पेमेन्ट हुई है उसमें अच्छे स्तर का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त रहना अनिवार्य हो जाता है। फिर इसमें पैसा एस.डी.आर.एफ और एन.डी.आर.एफ से दिया गया है। विपक्ष बहुत अरसे से आपदा राहत में घोटाला होने का आरोप लगाता आया है जो इससे स्वतः ही प्रमाणित हो जाता है। केंद्र पर भी इस घोटाले का प्रभाव पड़ेगा। केंद्र आसानी से राज्य के किसी भी आग्रह को भविष्य में स्वीकार नहीं कर पायेगा। कांग्रेस हाईकमान भी इस घोटाले को सामने रखते हुये प्रदेश नेतृत्व को लम्बे अरसे तक अभयदान नहीं दे सकेगी। और न ही इस घोटाले को विपक्ष की सरकार गिराने की चाल करार दे पायेगी। बल्कि यह घोटाला कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व पर भी सवाल उठाने का कारण बन जायेगा।
शिमला/शैल। दो वर्ष के कार्यकाल के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू स्वयं उनकी सरकार और कांग्रेस पार्टी कहां खड़े हैं यह सवाल प्रदेश के जन मानस में चर्चा का विषय बन गये हैं। क्योंकि कांग्रेस ने सत्ता में आने के लिये विधानसभा चुनाव में जनता को दस गारंटीयां दी थी। मुख्यमंत्री के मुताबिक बहुत सी गारंटीयों पर अमल हो चुका है और कुछ पर अब अमल के आदेश कर दिये गये हैं। मुख्यमंत्री और उनकी सरकार के इन दावों का व्यवहारिक सच जनता जानती है जो इससे प्रत्यक्षतः प्रभावित हो रही है। इसलिये गारंटीयों की व्यवहारिकता पर कुछ भी कहना ज्यादा संगत नहीं होगा। अभी सरकार ने दो वर्ष पूरे होने पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस आयोजन के बाद विधानसभा का चार दिवसीय शीत सत्र धर्मशाला के तपोवन में हुआ। इस सत्र में जो विधेयक सरकार लायी और पारित किये यदि उन पर ही निष्पक्ष नजर डाली जाये तो सरकार का सारा व्यवहारिक पक्ष खुलकर सामने आ जाता है।
एक विधेयक लाकर राधा स्वामी सत्संग ब्यास को भोटा स्थित जमीन अपनी सहयोगी संस्था के नाम ट्रांसफर करने का मार्ग पर प्रशस्त करने के लिए टेनेंसी और भू-सुधार अधिनियम में संशोधन कर दिया गया। राधा स्वामी सत्संग ब्यास ने यह ट्रांसफर की सुविधा इसलिये मांगी थी कि उन्हें अढ़ाई करोड़ का जीएसटी देने से छूट मिल जाये। वित्तीय संकट से जूझती सरकार ने नौ सौ सत्संग घरों और हजारों अन्याइयों के वोट बैंक को सामने रखते हुये संशोधन को अंजाम दे दिया। अब यह संशोधन राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिये जायेगा तब दिल्ली में यह सामने आयेगा की अढ़ाई करोड़ का वार्षिक नुकसान झेलते हुये यह संशोधन किया गया है। मुख्यमंत्री ने इसी शीतकालीन सत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कड़ा विधेयक लाने का आश्वासन दिया है। लेकिन इसी आश्वासन के साथ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम में संशोधन करते हुये भ्रष्टाचार के किसी भी मामले में सरकार के कर्मचारियों/अधिकारियों की गिरफ्तारी पर सरकार की अनुमति के बिना रोक लगा दी है। पहले यह अनुमति अदालत में चार्जशीट दायर के लिये वांछित होती थी। अब मामले की जांच के दौरान ही गिरफ्तारी की संभावना पर ही यह राइडर लगा दिया गया है। यह संशोधन भी स्वीकृति के लिये राष्ट्रपति के पास जायेगा। इस संशोधन से सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ दावों का सच सामने आ जाता है। इस सत्र में कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा शर्तों का विधेयक पारित किया गया है। यह विधेयक दिसम्बर 2003 से लागू माना जायेगा। इससे प्रदेश में कार्यरत करीब चालीस हजार अनुबन्ध कर्मचारी सीधे प्रभावित होंगे। इस अधिनियम को उच्च न्यायालय में चुनौती मिलने की पूरी संभावना है। पंजाब एवं हरियाणा उच्चतम न्यायालय पंजाब पुनर्गठन के बाद ही हरियाणा सरकार द्वारा लाये गये इसी तरह के कानून को निरस्त कर चुका है। संभव है कि राज्यपाल ही इस अधिनियम को अपने पास ही रोक ले। सर्वाेच्च न्यायालय के फैसले को निष्प्रभावी बनाने के लिये पारित किये गये इस अधिनियम का प्रभाव कर्मचारियों और उनके अभिभावकों पर क्या पड़ेगा इसका अनुमान लगाया जा सकता है।
यह संशोधन और अधिनियम सरकार पारित कर चुकी है। इससे सरकार के सारे दावों का सच उजागर हो जाता है। सरकार ने संशाधन बनाने के नाम पर टैक्स लगाने और शुल्क बढ़ाने का कोई भी संभव साधन नहीं छोड़ा है। प्रदेश से बाहर अपनी छवि रखने के लिये और हाईकमान को प्रभावित करने के लिये सरकार ने करोड़ों रुपए प्रचार माध्यमों पर खर्च किये हैं। इससे हाईकमान तो प्रभावित हो सकती है लेकिन प्रदेश की भुक्त भोगी जनता नहीं। इस शीत सत्र में पारित किये गये इन संशोधनों से सरकार का सारा सच स्वतः ही सामने आ जाता है। फिर इसी वर्ष राज्यसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से कांग्रेस के छः विधायक पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गये राज्यसभा का चुनाव कांग्रेस हार गयी। इस हार के बाद जिस तरह का घटनाक्रम प्रदेश की राजनीति में घटा है उससे स्थितियां और गंभीर होती चली गयी है।
कांग्रेस से निकले छः विधायकों ने जिस तरह से मुख्यमंत्री को घेरा है उसका परिणाम हमीरपुर नादौन में ईडी और आयकर की छापेमारी तक पहुंच गया है। नादौन के दो लोग इसमें ईडी ने गिरफ्तार कर लिये है। कुछ और गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। गिरफ्तार हुये लोगों में से ज्ञानचंद चौधरी मुख्यमंत्री का निकटस्थ कहा गया। इस निकटस्थता पर इसी शीत सत्र में मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि ज्ञानचंद विधानसभा में तो उनका समर्थक है परन्तु लोकसभा में अनुराग ठाकुर का समर्थक है। अनुराग ने इस पर कोई प्रतिक्रिया जारी नहीं की है। लेकिन इस सत्र में जिस तरह से नादौन में एचआरटीसी के ई-बस स्टैंड के लिये 70 कनाल जमीन की खरीद बेच का मामला उठा है। उसके दस्तावेज जिस दिन सार्वजनिक रूप से सामने आ जाएंगे तब इस मामले में कई कठिनाइयां उठ खड़ी होगी यह तय है। इसी तरह भाजपा द्वारा राज्यपाल को सौंपे काले चिट्ठे में मुख्यमंत्री के नाम 770 कनाल जमीन होने का मामला सामने आया है। इस मामले का राजस्व रिकॉर्ड और अदालती फैसलों के दस्तावेज सार्वजनिक रूप से सामने आने पर बहुत लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस वस्तुस्थिति में यदि सरकार और कांग्रेस पार्टी का आकलन किया जाये तो दोनों के लिये स्थितियां सुखद नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री के लिये अपने स्तर पर भी स्थितियां सुखद नहीं है। क्योंकि कांग्रेस से निकले हुये छः विधायकों के लिये मुख्यमंत्री के खिलाफ खोले मोर्चे को अन्तिम परिणाम तक पहुंचाना आवश्यक है। इन लोगों की लड़ाई में भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व को अपनी विश्वसनीयता स्थापित करने के लिये इन लोगों का पूरा साथ देना राजनीतिक आवश्यकता बन चुका है।