Thursday, 15 January 2026
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खनन कारोबारी कांग्रेस नेता ज्ञान चन्द की जमानत से ई.डी. पर उठे सवाल

शिमला/शैल। नादौन के खनन कारोबारी और कांग्रेस नेता ज्ञान चन्द को ई.डी. द्वारा दर्ज किये गये मनी लॉन्ड्रिंग में सी.बी.आई. के स्पेशल जज की गाजियाबाद स्थित अदालत से 6-7-2025 को जमानत मिल गयी है। इस जमानत से ई.डी. की कार्य प्रणाली सवालों के घेरे में आ गयी है। क्योंकि विशेष जज ई.डी. की कार्य प्रणाली के जांच अधिकारी और इस मामले के शिकायतकर्ता के खिलाफ आवश्यक कारवाई करने के निर्देश सी.बी.आई. निदेशक को दिये हैं। सम्रणीय है कि ई.डी.ने 2-7-2024 को धन संशोधन की विभिन्न धाराओं में यह मामला दर्ज किया था और 18-11-2024 को इसमें ज्ञान चन्द की गिरफ्तारी हो गयी थी। उस दौरान इस संद्धर्भ में नादौन, हमीरपुर में छापेमारी हुई थी। इस छापेमारी के बाद चार लोगों के खिलाफ मामला बनाये जाने की चर्चाएं सामने आयी थी। लेकिन गिरफ्तारी केवल दो लोगों ज्ञान चन्द और संजय धीमान की हुई थी। लेकिन जमानत केवल ज्ञान चन्द को ही मिली है। शायद संजय की जमानत याचिका अभी तक आयी ही नहीं है।
ज्ञान चन्द के खिलाफ यह मामला कुछ शिकायतों और गुप्तचर सूचनाओं के आधार पर दायर किया गया था। इन सूचनाओं और शिकायतों का आधार इन लोगों के खिलाफ कांगड़ा और ऊना में 2018 से लेकर 2024 तक दर्ज किये गये सात मामलों को बनाया गया था। जबकि यह सारे मामले ई.डी. द्वारा 2-7-2024 को दर्ज किये गये मनी लांडरिंग के मामले से पहले ही अदालतों द्वारा निपटा दिये गये थे। सारे मामलों में क्लोजर रिपोर्ट अदालत में दायर और स्वीकार हो चुकी थी। जिसका अर्थ है कि ई.डी. द्वारा मामला दर्ज करने के समय ज्ञान चन्द के खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला कहीं पर भी लंबित नहीं था। जबकि ई.डी. द्वारा मामला दर्ज करने के लिये यह अनिवार्य है कि कथित अभियुक्त के खिलाफ कहीं पर कोई मामला चल रहा होना चाहिये। सी.बी.आई. के विशेष जज ने इस वस्तुस्थिति का कड़ा संज्ञान लेते हुये ई.डी. के जांच अधिकारी और शिकायतकर्ता के खिलाफ कारवाई किये जाने की संस्तुति की है।
इस मामले में जब छापेमारी हुई थी तब यह मामला बहुत चर्चित हुआ था। विपक्ष ने इस मामले में मुख्यमंत्री को यह कह कर घेरने का प्रयास किया था कि ज्ञान चन्द उनका एक खास समर्थक है। मुख्यमंत्री ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि ज्ञान चन्द विधानसभा में मेरा समर्थक है परन्तु लोकसभा में वह अनुराग ठाकुर का समर्थक है। ज्ञान चन्द के साथ जो दूसरा व्यक्ति संजय धीमान गिरफ्तार हुआ था उसकी जमानत को लेकर अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया है। जबकि वह इसी मामले में ज्ञान चन्द के साथ सह अभियुक्त है। इसमें यह भी स्मरणीय है कि जिन मामलों का जिक्र अदालत में आया वह सारे मामले पूर्व भाजपा सरकार के समय में ही दर्ज हुये और क्लोज भी हुए। कांग्रेस सरकार के समय 2023 में एक मामला ऊना के गगरेट में दर्ज हुआ और उसमें 30 -11-2024 को क्लोजर रिपोर्ट भी आ गई तथा स्वीकार भी हो गयी। यह जमानत का फैसला 3-7-2025 को आया है लेकिन जांच अधिकारी और शिकायतकर्ता के खिलाफ अभी तक कोई कारवाई होना भी सामने नहीं आया है।

यह है दर्ज मामले की सूची और अदालत का जमानत आदेश

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आयुष्मान और हिमकेयर में हुये भ्रष्टाचार की सजा गरीब जनता को क्यों?

शिमला/शैल। क्या आयुष्मान भारत और हिमकेयर स्वास्थ्य योजनाओं में हुये भ्रष्टाचार की सजा प्रदेश की गरीब जनता को दिया जाना उचित है? क्योंकि इन सेवाओं में जनता को मिल रहा लाभ नही के बराबर हो गया है। स्मरणीय है कि केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के स्थान पर 2018 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की थी। इस योजना में प्रत्येक कार्ड धारक परिवार को वर्ष में पांच लाख रूपये तक की निःशुल्क इलाज सुविधा प्रदान की गयी थी। इसी के तर्ज पर हिमाचल सरकार ने भी 2019 में हिमकेयर योजना शुरू की थी। इन योजनाओं का लाभ केवल सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने तक ही सीमित नहीं रखा बल्कि इसमें प्राइवेट अस्पतालों को भी सूचीबद्ध किया गया। प्रदेश में यह सुविधा 147 सरकारी और 115 प्राइवेट अस्पतालों में उपलब्ध करवाई गयी। लेकिन आज यह सुविधा इन प्राइवेट अस्पतालों में बंद कर दी गयी है और सरकारी अस्पतालों में भी इसका लाभ बहुत सीमित हो गया है। क्योंकि इन सुविधाओं के लिये दवाई और अन्य आवश्यक सामग्री की सप्लाई जो मेडिकल सप्लायर कर रहे थे उन्हें सप्लाई की गयी सामग्री के बिलों का भुगतान सरकार नहीं कर पायी है। आयुष्मान में 108 करोड़ के बिल भुगतान के लिये लंबित हैं और हिमकेयर में करीब 250 करोड़ के बिल लंबित हैं। स्वभाविक है कि जिन सप्लायरों के इस राशि के बिल भुगतान के लिये लंबित होंगे वह कैसे अगली सप्लाई दे पाएंगे और जब अस्पतालों में आवश्यक दवाई और दूसरा सामान नहीं होगा तो इसका सीधा असर मरीजों पर पड़ेगा। यह बिल इतनी मात्रा में लंबित क्यों चल रहे हैं। इसका कोई जवाब नहीं आ रहा है। क्या भारत सरकार आयुष्मान में प्रदेश को भुगतान नहीं कर रही है? क्योंकि केंद्र सरकार सूचीबद्ध अस्पतालों को सीधे भुगतान न करके राज्य की इस काम में लगी एजेन्सियों के माध्यम से करती है। हिमाचल में यह काम सरकार ने हिमाचल स्वास्थ्य बीमा योजना सोसायटी को दे रखा है। यह सोसाइटी सरकार की देखरेख में काम करती है। अन्य राज्यों में केंद्र और प्रदेश की भागीदारी 60ः40 के अनुपात में रहती है परन्तु हिमाचल में यह 90ः10 के अनुपात में है। क्योंकि केंद्र की हर योजना में यही अनुपात रहता है। केंद्र राज्यों को अपना हिस्सा तब भेजता है जब राज्य अपने हिस्से का पूरा भुगतान करके उसका यूटिलाइजेशन प्रमाण पत्र केंद्र को भेज देता है। लेकिन मार्च 2025 तक प्रदेश ने इन योजनाओं में अपने हिस्से के 464.88 करोड़ का भुगतान नहीं किया था। इसी के साथ इन योजनाओं में प्रदेश में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार होने के भी आरोप हैं। इन आरोपों पर राज्य के विजिलैन्स ब्यूरो ने भी एक मामला दर्ज किया था लेकिन उस जांच का परिणाम आज तक सामने नहीं आ पाया है। विजिलैन्स ब्यूरो के बाद ई.डी. ने भी प्रदेश के कुछ प्राइवेट अस्पतालों बांके बिहारी, फॉर्टीज, श्री बालाजी, सूद नर्सिंग होम आदि पर कांगड़ा, ऊना, शिमला, मण्डी और कुल्लू में करीब 20 जगहों पर छापेमारी की थी। इसमें करीब 25-26 करोड़ का भ्रष्टाचार होने का अनुमान है। इस छापेमारी के बाद प्रदेश में 8937 गोल्डन कार्ड निष्क्रिय किये गये हैं। इस छापेमारी के बाद सरकार ने अगस्त 2025 में हिमकेयर प्राइवेट अस्पतालों में बंद कर दी है। इसमें आम आदमी निःशुल्क इलाज सुविधा से वंचित हो गया है। सप्लायरों ने भुगतान न होने पर सप्लाई बंद कर दी है उससे सरकारी अस्पताल भी प्रभावित हो गये हैं। लेकिन इसमें जो प्रश्न खड़े हैं उनमें सबसे बड़ा तो यह है कि क्या यह भ्रष्टाचार संबद्ध सरकारी तंत्र और जो सोसायटी इस काम को अंजाम दे रही थी उनकी जानकारी के बिना घट जाना संभव है? शायद नहीं। अभी तक यह जांच पूरी क्यों नहीं हो पा रही है?

क्या सुक्खू सरकार सक्सेना की नियुक्ति रद्द करेगी अतुल शर्मा के पत्र से उठी चर्चा

शिमला/शैल। क्या सुक्खू सरकार पूर्व मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को दी गयी पुनर्नियुक्ति को रद्द कर पायेगी? यह सवाल अतुल शर्मा के प्रदेश के ऊर्जा सचिव को इस आशय के लिखे पत्र के बाद चर्चा में आया है। अतुल शर्मा ने सरकारी कर्मचारीयों/अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्नियुक्ति दिये जाने के मामले में handbook of personnel matters के चैप्टर बाईस में दिए गये दिशा-निर्देशों का अपने पत्र में जिक्र उठाया है। क्योंकि चैप्टर बाईस के प्रावधानों को प्रदेश उच्च न्यायालय में उन्नीस दिसम्बर 2017 को निपटाई गयी CWPIL No 201 of 2017 में भी अनुमोदन प्राप्त है। इस याचिका के फैसले में चैप्टर बाईस पर विस्तार से चर्चा करते हुये उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी सेवा विस्तार और पुनर्नियुक्ति में इन दिशा-निर्देशों की अनुपालन किया जाना आवश्यक है।
स्मरणीय है की अतुल शर्मा ने प्रबोेध सक्सेना को बतौर मुख्य सचिव सेवानिवृत्ति के बाद दिये गये सेवा विस्तार को केंद्र सरकार के क्रामिक विभाग द्वारा 9-10-2024 को अधिसूचित दिशा-निर्देशों की सीधी अवहेलना करार देते हुये प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। लेकिन संयोगवश इस चुनौती पर उच्च न्यायालय का फैसला अभी तक नहीं आ पाया है। लेकिन प्रदेश सरकार ने इस विस्तार के समाप्त होते ही प्रबोेध सक्सेना को बिजली बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति दे दी है। बल्कि इस नियुक्ति की अधिसूचना जारी होने और सक्सेना द्वारा नया पदभार संभालने के बाद इंटीग्रिटी प्रमाण पत्र मांगा गया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सक्सेना की सेवायें सुक्खू सरकार के लिए क्या अहमियत रखती हैं।
इस वस्तु स्थिति के परिदृश्य में यह देखना रोचक हो गया है की अतुल शर्मा के इस प्रतिवेदन पर सरकार क्या रुख अपनाती हैं। क्योंकि जिस आई एन एक्स मीडिया मामले में सक्सेना पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के साथ सहअभियुक्त हैं वह दिल्ली में सीबीआई अदालत में अभी तक लंबित चल रहा है। यह मामला प्रदेश सरकार के संज्ञान में लम्बे अरसे से चला आ रहा है। सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति जिस प्रतिबद्धता के साथ जीरो टॉलरैन्स का दावा कर रखा है उसके संद्धर्भ में इस मामले के राजनीतिक मायने पूरी कांग्रेस पार्टी के लिये एक बड़ा मुद्दा बन जाएंगे यह तय है। इसीलिये पूरे प्रदेश की निगाहें इस मामले पर लग गयी है।
यह है अतुल शर्मा का पत्र
 
यह है चैप्टर के प्रावधान

क्या सुक्खू सरकार सक्सेना की नियुक्ति रद्द करेगी अतुल शर्मा के पत्र से उठी चर्चा

शिमला/शैल। क्या सुक्खू सरकार पूर्व मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को दी गयी पुनर्नियुक्ति को रद्द कर पायेगी? यह सवाल अतुल शर्मा के प्रदेश के ऊर्जा सचिव को इस आशय के लिखे पत्र के बाद चर्चा में आया है। अतुल शर्मा ने सरकारी कर्मचारीयों/अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्नियुक्ति दिये जाने के मामले में handbook of personnel matters के चैप्टर बाईस में दिए गये दिशा-निर्देशों का अपने पत्र में जिक्र उठाया है। क्योंकि चैप्टर बाईस के प्रावधानों को प्रदेश उच्च न्यायालय में उन्नीस दिसम्बर 2017 को निपटाई गयी CWPIL No 201 of 2017 में भी अनुमोदन प्राप्त है। इस याचिका के फैसले में चैप्टर बाईस पर विस्तार से चर्चा करते हुये उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी सेवा विस्तार और पुनर्नियुक्ति में इन दिशा-निर्देशों की अनुपालन किया जाना आवश्यक है।
स्मरणीय है की अतुल शर्मा ने प्रबोेध सक्सेना को बतौर मुख्य सचिव सेवानिवृत्ति के बाद दिये गये सेवा विस्तार को केंद्र सरकार के क्रामिक विभाग द्वारा 9-10-2024 को अधिसूचित दिशा-निर्देशों की सीधी अवहेलना करार देते हुये प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। लेकिन संयोगवश इस चुनौती पर उच्च न्यायालय का फैसला अभी तक नहीं आ पाया है। लेकिन प्रदेश सरकार ने इस विस्तार के समाप्त होते ही प्रबोेध सक्सेना को बिजली बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति दे दी है। बल्कि इस नियुक्ति की अधिसूचना जारी होने और सक्सेना द्वारा नया पदभार संभालने के बाद इंटीग्रिटी प्रमाण पत्र मांगा गया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सक्सेना की सेवायें सुक्खू सरकार के लिए क्या अहमियत रखती हैं।
इस वस्तु स्थिति के परिदृश्य में यह देखना रोचक हो गया है की अतुल शर्मा के इस प्रतिवेदन पर सरकार क्या रुख अपनाती हैं। क्योंकि जिस आई एन एक्स मीडिया मामले में सक्सेना पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के साथ सहअभियुक्त हैं वह दिल्ली में सीबीआई अदालत में अभी तक लंबित चल रहा है। यह मामला प्रदेश सरकार के संज्ञान में लम्बे अरसे से चला आ रहा है। सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति जिस प्रतिबद्धता के साथ जीरो टॉलरैन्स का दावा कर रखा है उसके संद्धर्भ में इस मामले के राजनीतिक मायने पूरी कांग्रेस पार्टी के लिये एक बड़ा मुद्दा बन जाएंगे यह तय है। इसीलिये पूरे प्रदेश की निगाहें इस मामले पर लग गयी है।
यह है अतुल शर्मा का पत्र
 
यह है चैप्टर के प्रावधान

महापौर और उपमहापौर का कार्यकाल बढ़ाना कांग्रेस तथा भाजपा दोनों के लिये बना परीक्षा

शिमला/शैल। सुक्खू सरकार ने नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर के कार्यकाल को एक अध्यादेश लाकर अब पांच वर्ष के लिये कर दिया है। पहले यह कार्यकाल अढ़ाई वर्ष का था और शिमला नगर निगम में यह पन्द्रह नवम्बर को पूरा होने जा रहा था। इसके बाद अगला मेयर बनने की बारी महिलाओं की थी। यह कार्यकाल बढ़ाये जाने को लेकर निगम पार्षदों में कोई परामर्श नहीं हुआ। यह परामर्श न किया जाना ही कांग्रेस पार्षदों में नाराजगी का कारण बना है। कांग्रेस के यह पार्षद निगम के सदन की बैठक में अपनी नाराजगी को मुखर कर चुके हैं और इस दिशा में अपना अगला कदम विधायक के साथ मुख्यमंत्री से मिलने के बाद उठाएंगे। चौंतीस सदस्यों के सदन में कांग्रेस के पार्षदों की संख्या चौबीस है जिनमें से पन्द्रह नाराज बताये जा रहे हैं। भाजपा पार्षदों की संख्या नौ हैं और एक पार्षद माकपा का है भाजपा ने निगम के सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाने की घोषणा की है। यदि यह अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है और कांग्रेस के पन्द्रह नाराज पार्षद यदि ऐसे प्रस्ताव का समर्थन कर देते हैं तो राजनीतिक परिदृश्य ही बदल जायेगा।
शिमला प्रदेश की राजधानी है और यहां की निगम के चुनावों को लघु विधानसभा चुनावों की संज्ञा दी जाती है। भाजपा लगातार सरकार पर यह आरोप लगाती आ रही है कि यह सरकार जनता का सामना करने से डर रही है। भाजपा अपने आरोप का आधार स्थानीय निकायों के चुनावों को टालने और फिर पंचायत चुनावों को आपदा के नाम पर टालने तथा अब नगर निगम में महापौर और उपमहापौर के कार्यकाल को बढ़ाने के लिये लाये गये अध्यादेश को बता रही है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस शिमला नगर निगम में अपने ही पार्षदों की नाराजगी का सामना करने से डर रही है। उसे महापौर और उपमहापौर के चुनाव में हार का डर डरा रहा था। यह संशोधन लाकर सरकार ने अनचाहे ही विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। क्योंकि स्थानीय निकायों और पंचायत चुनावों को आगे सरकाने के लिये प्रदेश में आयी आपदा को आधार बनाया है। जब प्रदेश में आपदा अधिनियम लागू किया गया था तभी शैल ने यह शंका जाहिर की थी कि सरकार इस आपदा के नाम पर इन चुनावों को टालने की भूमिका बना रही है। शैल के पाठक यह जानते हैं।
सरकार प्रदेश में आपदा अधिनियम लागू करके अपने ही तर्क में उलझ गई है। क्योंकि यह अधिनियम लागू करने से सरकार के इस दावे पर स्वतः ही प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं कि सरकार ने आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने और रोड नेटवर्क तथा पेयजल सुविधाओं को तुरन्त बहाल कर दिया है। आपदा में इस समय कोई भी शैक्षणिक संस्थान ऐसा नहीं है जो अब तक इस कारण से बन्द चल रहा हो। जब स्कूलों के छोटे बच्चे नियमित रूप से स्कूल जा रहे हैं तो फिर किसी भी निकाय अथवा पंचायत का चुनाव करवाने में आपदा कैसे अड़चन डाल सकती हैै। इसी के साथ अनचाहे ही विपक्ष को अब केन्द्र द्वारा पूर्व में आपदा के नाम पर दी गई सहायता के खर्च का ब्योरा मांगने का मौका दे दिया है। विधानसभा सत्र में एक प्रश्न के उत्तर में सरकार यह स्वीकार चुकी है कि केन्द्र ने हिमाचल को पिछले अढ़ाई वर्षों में 5500 करोड़ की सहायता दी है। इसके बाद 207 करोड़ की सहायता दी है। परन्तु सरकार करीब 300 करोड रुपए ही प्रभावितों को दे पायी है। भाजपा यह भी आरोप लगा रही है कि प्रधानमंत्री ने जो अब 1500 करोड़ की सहायता का ऐलान प्रदेश को देने का किया है वह पैसा आपदा प्रभावितों को मिलेगा और सरकार चलाने के लिये नहीं। इस वस्तुस्थिति में जहां सरकार अपने ही तर्क में उलझ गयी है वहीं पर भाजपा के लिये भी यह चुनौती बन गया है कि क्या वह शिमला नगर निगम में अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार को हरा पाती है या नहीं। इसी के साथ भाजपा में मुख्यमंत्री पद के लिये जो खींचतान अभी से चल पड़ी है उसकी भी परीक्षा हो जायेगी कि कौन सा वर्ग कहां खड़ा है।

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