शिमला/शैल। जैसे-जैसे चुनाव प्रचार अपने अन्तिम पड़ाव तक पंहुचता जा रहा है उसी अुनपात में कांग्रेस और विशेषकर वीरभद्र सिंह की प्रचार में सक्रियता बढ़ती जा रही है। जबकि एक समय तक भाजपा और वीरभद्र के अन्य विरोधी उनकी कांग्रेस उम्मीदवारों को लेकर की जा रही टिप्पणीयों से यह प्रचार करते जा रहे थे कि वीरभद्र स्वयं कांग्रेस को हराने का खेल रच रहे हैं। इसके लिये तर्क दिया जा रहा था कि प्रदेश के चारां कांग्रेसी उम्मीदवार वीरभद्र की पंसद के नही हैं। कहा जा रहा था कि वीरभद्र कांगड़ा में सुधीर शर्मा, हमीरपुर में राजेन्द्र राणा के बेटे की वकालत कर रहे थे और मण्डी में तो सुखराम उनके धुर विरोधी रहे हैं इसलिये वह उनके पौत्र को आर्शीवाद नही देंगे। शिमला क्षेत्र में तो उनके अपने विधानसभा हल्के अर्की और विक्रमादित्य के शिमला ग्रामीण तक में कांग्रेस के हारने के कयास लगाये जा रहे थे।
लेकिन प्रदेश की राजनीति को समझने वाले विश्लेषक जानते हैं कि प्रदेश के चार बड़े नेता वीरभद्र, सुखराम, शान्ता कुमार और प्रेम कुमार धूमल राजनीति के जिस मुकाम तक पंहुच चुके हैं वह स्थान उन्होने अपनी मेहनत से हासिल किया है और उसे वह अन्तिम पड़ाव पर आकर खोना नही चाहेंगे। इसलिये सुखराम ने वीरभद्र से सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना कर ली। इस क्षमा याचना के बाद वीरभद्र का सम्मान और बढ़ा है। इस सम्मान को बनाये रखने के लिये वह आश्रय को अपना पूरा आर्शीवाद देने में कोई कसर नही छोडेंगे यह स्वभाविक है। क्योंकि जिस ऐज-स्टेज पर वीरभद्र पंहुच चुके हैं उससे यह लगता है कि वह 2022 का चुनाव नही लड़ना चाहेंगे क्योंकि सहेत का तकाजा रहेगा। ऐसे में जब आज वह कांग्रेस के मसीहा होने के मुकाम पर हैं तो इसे वह खोना नही चाहेंगे। फिर ऊना की रैली में जिस तरह से राहुल गांधी ने उन्हे सम्मान दिया है उससे भी यही स्पष्ट होता है। फिर जब 2014 में भाजपा ने चारां सीटां पर मोदी लहर के चलते कब्जा कर लिया था तब वीरभद्र ही प्रदेश के मुख्यमन्त्री थे। मण्डी से उनकी पत्नी पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह उम्मीदवार थी और मण्डी शुरू से ही उनका चुनाव क्षेत्र रहा है। वीरभद्र 2014 के बाद 2017 तक मुख्यमन्त्री रहे हैं। आज जयराम को तो अभी एक वर्ष ही हुआ है मुख्यमन्त्री बने और फिर इस बार मोदी के नाम की लहर वैसी ही है जैसी 2004 में शाईनिंग इण्डिया की थी। इस परिदृश्य में सुखराम और वीरभद्र के इकक्ठा होने से न केवल मण्डी ही बल्कि पूरे प्रदेश का परिदृश्य बदल जाता है। इस परिदृश्य में सुरेश चन्देल का कांग्रेस में शमिल होना पार्टी की स्थिति को और मजबूत कर देता है।
अब शिमला जिला में जिस तरह से वीरभद्र कुलदीप राठौर और विक्रमादित्य ने मिलकर दौरा किया है उससे स्थिति पूरी तरह बदल गयी है। बल्कि अब जिस तरह से सुरक्षा कारणों का हवाला देकर प्रियंका गांधी की शिमला जिला की रैली और रोड़ शो की सरकार ने अनुमति नही दी है उससे भाजपा की घबराहट ही सामने आती है। इस रैली और रोड़ शो को स्थगित करवाने से सरकार की छवि को ही नुकसान पहुंचा है। इसी के साथ सुरेश चन्देल और सुखराम के कांग्रेस में शामिल होने का बदला लेने के लिये भाजपा ने सिंघी राम को तोड़कर भाजपा में शामिल करवाया है इससे कांग्रेस को कोई ज्यादा नुकसान नही पंहुच पाया है बल्कि इससे यही संदेश गया है कि भाजपा यह बदला तो लेना चाहती है लेकिन इसमें सफल नही हो पायी है।
आज कांग्रेस को सबसे बड़ा लाभ उसके चुनाव घोषणा पत्र में घोषित योजनाओं से मिल रहा है। कांग्रेस ने न्याय योजना के तहत जो गरीब परिवारों को प्रतिवर्ष 72000 की आय सुनिश्चित करने का वायदा किया है वह सन्देश आम तक पंहुच चुका है। इस योजना पर कांग्रेस काफी समय से काम कर रही थी। इसके लिये हर प्रदेश से आंकड़े लिये गये थे। हिमाचल से भी ऐसे 1.50 लाख परिवारों को चिन्हित करके उनके वाकायदा फार्म भरकर कांग्रेस के केन्द्रिय कार्यालय को बहुत अरसा पहले से भेजे जा चुके हैं। इस न्यूनतम आय गारंटी योजना के साथ युवाओं को रोज़गार और किसानों के लिये अलग बजट कुछ ऐसे वायदे हैं जिनकी कोई काट भाजपा के पास नही है। फिर किसान ऋण माफ करने का वायदा जिस तरह से मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकारें बनने के बाद सभी कांग्रेस शासित राज्यों में पूरा किया गया है उससे कांग्रेस के घोषणा पत्र की विश्वसनीयता और बढ़ी है। क्योंकि कांग्रेस के इन वायदों की तुलना भाजपा द्वारा 2014 में किये वायदों से की जा रही है। भाजपा इन वायदों की चुनाव प्रचार में चर्चा तक नही छेड़ पायी है और यहीं पर कांग्रेस भाजपा पर भारी पड़ रही है।
इस बार इन चुनावों में वाम दलों का मण्डी के अतिरिक्त और कहीं कोई उम्मीदवार नही है। ऐसे में वाम दलों के समर्थकों का भी कांग्रेस को लाभ मिलना स्वभाविक है क्योंकि सीपीएम नेता सीता राम येचुरी की रामायण को लेकर की गयी टिप्पणी के बाद भाजपा और वाम दलों का वैचारिक मतभेद और तेज हुआ है। फिर कांग्रेस ने अपना पूरा चुनाव आम आदमी के मुद्दों और बडे़ उद्योगपतियों के बढ़ते भ्रष्टाचार बैंकों के इस कारण से बढ़ते एनपीए पर केन्द्रित कर रखा है। जबकि भाजपा पूरी तरह मुस्लिम और पाकिस्तान के डर पर अपने को केन्द्रित किये हुए है। जबकि यह केवल सत्ता के मुद्दे हैं आम आदमी के नही। इस तरह जब पूरे परिदृश्य पर नजर डाली जाये तो आम आदमी के संद्धर्भ में कांग्रेस का पलड़ा भारी पड़ता नजर आता है माना जा रहा है कि कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व को राष्ट्रीय स्तर से मिले फीडबैक ने उन्हे यहां एक जुट होने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।
प्रधान सचिव ने मुख्यमन्त्री को भेजी फाईल
शिमला/शैल। अदाणी पावर ने हिमाचल सरकार से 280 करोड़ रूपये 18ः ब्याज सहित वापिस लेने के लिये प्रदेश उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर रखी है। 2019 में दायर हुई इस याचिका पर उच्च न्यायालय में दो बार पेशी लग चुकी है पहली बार लगी पेशी में उच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिये थे कि वह यह बताये कि उसने इस परियोजना को आवंटित करने के लिये क्या कदम उठाये हैं। अदाणी पावर के 280 करोड़ वापिस करने का जो वायदा सरकार ने कर रखा है वह पूरा हो सके। उच्च न्यायालय में यह आदेश 19 मार्च को हुआ था। इसके बाद यह मामला 26 अप्रैल को फिर अदालत में लगा और तब प्रदेश के महाधिवक्ता ने अदालत को यह बताया कि सरकार इस मामले को पुनः विचार के लिये मन्त्रीमण्डल में ले जायेगी। इस समय आचार संहिता लागू होने के कारण मन्त्रीमण्डल की बैठक नही हो सकती है इसलिये इसमें और समय दिया जाये। महाधिवक्ता के आग्रह पर अदालत ने और समय देते हुये अगली सुनवाई 20 जून को तह की है
महाधिवक्ता के आग्रह पर अदालत ने और समय दे दिया है लेकिन इसी के साथ इस मामले को पुनः मन्त्रीमण्डल में ले जाने की बाध्यता भी बन गयी है। स्मरणीय है कि अदाणी पावर के 280 करोड़ वापिस करने का फैसला सरकार ने 2015 में लिया था। इस फैसले से अदाणी को अवगत भी करवा दिया था। लेकिन दिसम्बर 2017 में सरकार ने इस फैसले को फिर बदल दिया और अदाणी को फिर सूचित कर दिया कि कुछ जटिलताओं के चलते सरकार को यह फैसला बदलना पड़ रहा है। अब अदानी इस मामले को 2019 मेंं प्रदेश उच्च न्यायालय में ले गये हैं। जहां इस पर सुनवाई चल रही है।
हिमाचल सरकार ने 2006 में 960 मैगावाट की जलविद्युत परियोजना जंगी थोपन और पावरी के लिये निविदायें आमन्त्रित की थी। इन निविदाओं के आधार पर यह परियोजना निष्पादन के लिये नीदरलैण्ड की एक कंपनी ब्रेकल को आवंटित कर दी थी। लेकिन जब ब्रेकल तय समय के भीतर 280 करोड़ का अपफ््रन्ट प्रिमियम अदा नही कर पायी तब इसमें निविदाओं में दूसरे स्थान पर रही रिलांयस ने अपना दावा जता दिया। रिलायंस इसमें उच्च न्यायालय में चला गया। उच्च न्यायालय ने 7 अक्तूबर को यह आवंटन रद्द कर दिया और सरकार को इसमें नये सिरे से प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिये। 2006 से यह परियोजना विवादो में चल रही है। मामला विजिलैन्स तक गया था। विजिलैन्स की जांच में पाया गया कि ब्रेकल ने गलत ब्यानी की है उसके खिलाफ आपराधिक मामला चलाने की संस्तुति हुई थी। लेकिन आपराधिक मामला चलाने की बजाये फिर सरकार ने ब्रेकल के प्रति नरमी दिखायी। ब्रेकल के नाम पर 280 करोड़ अदानी ने सरकार को दे दिये। जबकि अदानी अधिकारिक तौर पर इसमें कहीं आता ही नही था। रिलायांस इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय तक ले गया। सरकार का इसमें 2713 करोड़ का नुकसान हो चुका है। इस नुकसान की भरपायी के लिये ब्रेकल को नोटिस तक देने की बात हो चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय में यह सारा कुछ रिकार्ड पर आ चुका है। लेकिन यह सब होने के बावजूद 280 करोड़ जो सरकार के पास ब्रेकल के नाम पर आ चुका है उसे जब्त करने की बजाये 18ः ब्याज सहित उसे लौटाने का प्रयास किया जा रहा है। इस मामले में धूमल वीरभद्र और अब जयराम सरकार की भूमिका भी सन्देह के घेरे में आ गयी है। क्योंकि महाधिवक्ता के अदालत में ब्यान से जयराम सरकार की मंशा भी यही हो जाती है कि वह यह पैसा लौटाना चाहती है। लेकिन कानूनी तौर पर यह पैसा लौटाना आसान नही होगा। इसलिये जब उच्च न्यायालय में महाधिवक्ता का मामले को मन्त्रीमण्डल में ले जाने का आश्वासन आया तो प्रधान सचिव ऊर्जा ने इसका संज्ञान लेते हुए मुख्यमन्त्रा को फाईल पर यह अवगत करवाया है कि महाधिवक्ता को अदालत में यह कहने के निर्देश उन्होने नही दिये हैं। प्रधान सचिव के इस स्टैण्ड से इसकी जिम्मेदारी सीधे मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता पर आ जाती है।
शिमला/शैल। जयराम सरकार ने विधानसभा अध्यक्ष डा. राजीव बिन्दल के खिलाफ डेढ़ दशक से चल रहे आपराधिक एवम् भ्रष्टाचार मामले को पिछले वर्ष उस समय वापिस ले लिया था जब यह मामला एक तरह से फैसले के कगार पर पंहुच चुका था। क्योंकि इसमें अभियोजन पक्ष की ओर से सारी गवाहीयां हो चुकी थी। केवल इसमें नामज़द अभियुक्तों के ही धारा 313 के तहत ब्यान होने बाकी थे। इन ब्यानों के बाद बहस और फिर फैसले की स्टेज ही शेष बची थी। ऐसे में इस स्टेज पर आकर विजिलैन्स द्वारा सीआरपीसी की धारा 321 में आवेदन दायर करके मामलों को वापिस लेना सरकार और जांच ऐजैन्सी की नीयत तथा नीति पर गंभीर सवाल उठाता है। फिर जब आपराधिक मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय यह व्यवस्था दे चुका हो कि Every acquittal has to be viewed seriously शीर्ष अदालत की इस व्यवस्था के बाद हिमाचल उच्च न्यायालय भी जुलाई 2016 में कैप्टन राम सिंह के मामले में निचली अदालत द्वारा वहां आये धारा 321 के आवदेन को स्वीकार करने के फैसले को पलट चुका है।
यही नहीं 13 सितम्बर 2018 को सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन प्रधान न्यायधीश दीपक मिश्रा और जस्टिस चन्द्र चूढ़ पर आधारित पीठ का एक फैसला आ गया था। इसमें धारा 321 पर विस्तार से चर्चा करने के बाद अदालत ने यह कहा कि We are compelled to recapitulate that there are frivolous litigations but that does not mean that there are no innocent sufferers who eagerly wait for justice to be done. That apart, certain criminal offences destroy the social fabric. Every citizen gets involved in a way to respond to it; and that is why the power is conferred on the Public Prosecutor and the real duty is cast on him/her. He/ she has to act with responsibility. He/she is not to be totally guided by the instructions of the Government but is required to assist the Court; and the Court is duty bound to see the precedents and pass appropriate orders.
In the case at hand, as the aforestated exercise has not been done, we are compelled to set aside the order passed by the High Court and that of the learned Chief Judicial Magistrate and remit the matter to the file of the Chief Judicial Magistrate to reconsider the application in accordance with law and we so direct.
The appeal is, accordingly, allowed.
सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के परिदृश्य में यह और फिर भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जयराम सरकार ने इस मामले को वापिस क्यों लिया। गृह और विजिलैन्स विभाग मुख्यमन्त्री जयराम के अपने पास हैं। फिर जयराम से लेकर मोदी तक भाजपा का सारा शीर्ष नेतृत्व भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता के दावे करता है।
अब इस मामले को पवन ठाकुर ने प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। उच्च न्यायालय ने इस याचिका पर बिन्दल समेत सभी अभियुक्तों और सरकार को नोटिस जारी कर दिये हैं वैसे तो आपराधिक मामलों में इस तरह की याचिका डालना केवल पीड़ित पक्ष का ही अधिकार होता है। इस मामले में प्रत्यक्षतः पीड़ित पक्ष सरकार ही है और उसकी ओर से कोई अपील दायर नही हुई है। ऐसे में तीसरे व्यक्ति की याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा नोटिस जारी करना सर्वोच्च न्यायालय की समय समय पर आयी व्यवस्थाओं का ही परिणाम माना जा रहा है। प्रदेश उच्च न्यायालय में इस मामले में अन्तिम फैसला क्या आता है यह तो आने वाला समय ही बतायेगा। लेकिन इस मामले से जयराम सरकार की विश्वसनीयता के साथ ही विपक्ष की भूमिका भी सवालों में आ जाती है क्योंकि चुनावों के बीच आये उच्च न्यायालय के नोटिस पर विपक्ष की ओर से कोई प्रतिक्रिया नही आयी है। याद रहे कि 1999 में राजीव बिंदल सोलन नगर समिति के अध्यक्ष थे तो उस समय परिषद में हुई नियुक्तियों में उन्होंने कानूनों का उल्लंघन कर डेढ़ दर्जन से ज्यादा लोगों को भर्ती कर दिया था।
1999 में प्रदेश में भाजपा-हिविंका गठबंधन की सरकार थी। बाद में 2000 में बिंदल सोलन हलके के हुए उप चुनाव में विधयक बन गए थे। इसके बाद 2003 में सता में आई वीरभद्र सिंह सरकार ने इन नियुक्तियों की जांच कराई व विजीलैंस ने 2006 में बिंदल व बाकियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 468, 471 और 120 बी के अलावा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13(2)के तहत मामला दर्ज किया था। लेकिन तब अदालत में चालान पेश नहीं हो पाया। दिसंबर 2007 में प्रदेश में दोबारा से धूमल सरकार सत्ता में आ गई और यह मामला लटक गया। बाद में दिसंबर 2012 में सत्ता में आई वीरभद्र सिंह सरकार में जुलाई 2013 में बिदंल व बाकियों के खिलाफ मुकदमा चलाने को लेकर सरकार ने अभियोजन को मंजूरी दे दी। बिंदल के अलावा इस मामले में नगर समिति सोलन के तत्कालीन पार्षद हेमराज गोयल, डीके ठाकुर और समिति के कार्यकारी अधिकारी एससी कलसोत्रा मुख्य रूप से आरोपी बनाए गए थे। बाकी आरोपी जिन्हें नियुक्त किया गया था, वह थे।
वीरभद्र सिंह सरकार में ट्रायल शुरू हुआ। प्रदेश में जब जयराम सरकार सत्ता में आई तो इस मामले की पैरवी कर रहे वीरभद्र सिंह के बेहद करीबी व पूर्व निदेशक अभियोजन सतीश ठाकुर को जयराम सरकार ने नहीं हटाया। सतीश ठाकुर ने ही जांच अधिकारी समेत मुख्य गवाहों की गवाहियां जयराम सरकार में ही करवाई। सरकार के एक साल सत्ता में आ जाने के बाद सतीश ठाकुर को हटाया गया।
लेकिन तब केवल सीआरपीसी की धारा 313 के तहत ब्यान होने ही बाकी बचे थे। इस बीच जयराम सरकार की ओर से अदालत में बिंदल के खिलाफ मामले को वापस लेने के लिए अर्जी दायर की गई लेकिन अदालत ने कहा कि केवल एक आरोपी के खिलाफ मामला वापस नहीं हो सकता।
ऐसे में सरकार ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामले वापिस लेने की अर्जी दायर की व सेशन जज सोलन ने भूपेश शर्मा ने अभियोजन की अर्जी मंजूर कर ली। पवन ठाकुर की ओर से पैरवी कर रही वकील सुनीता शर्मा ने कहा कि चार सप्ताह के भीतर जवाब दायर करने के आदेश दिए गए हैं।
इस मामले के दोबारा उठने से बिंदल का मंत्री बनना मुश्किल में आ सकता है। बिंदल एक अरसे से जयराम सरकार में मंत्री पद हासिल करने की जुगत में है लेकिन वह अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं।
शिमला/शैल। राज्य सूचना आयोग ने 11 अप्रैल को पारित अपने एक आदेश मे प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य को न्यूरोसर्जन डा. जनक के खिलाफ 2017 में आयी एक शिकायत पर वांच्छित कारवाई शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिये हैं। इस कथित शिकायत पर क्या कारवाई हुई है इस बारे में आरटीआई एक्टिविस्ट डा. बन्टा ने स्वास्थ्य विभाग से जानकारी मांगी थी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा यह जानकारी न दिये जाने पर यह मामला राज्य सूचना आयोग में पहुंच गया था जहां पर यह आदेश हुए हैं।
After hearing both the parties in detail and perusing the case file, the Commission observes that the PIO has denied the information with regard to RTI application dated 08-08-2018 by invoking the provisions of section 11(1) of the RTI Act. In this regard, the commission feels that the PIO has not followed the prescribed time schedule as provided in the Act with regard to dealing 3rd party information as provided in the Act. Further, considering the submissions made by both the parties, the Commission is of the view that as the enquiry has not been culminated, the provisions of section 8(1) (h) would be applicable in this case and according , it is ordered that as and when the same is accomplished, the PIO still provide complete in formation to the appellant, strictly as per his RTI application, free of cost. Further, the Commission also feels that as considerable time has elapsed to take action on the complaint made during September 2017, the matter is brought to the notice of Principal Secy., Health Govt. of H.P Shimla for appropriate action. With these observations and directions, these two second appeals are disposed off by a single order. Inform the parties accordingly.
इन आदेशों में यह सामने आया है कि यह कथित शिकायत सितम्बर 2017 में वन मन्त्री ठाकुर सिंह भरमौरी और तत्कालीन मुख्यमन्त्री द्वारा की गयी थी। 2017 में प्रदेश विधानसभा के लिये चुनाव हुए थे जिनमे भरमौरी हार गये थे और सत्ता भाजपा के हाथ आ गयी थी। लेकिन जब सितम्बर 2017 में यह शिकायत हुई थी तब उस समय तो कोई चुनाव आचार सहिंता लागू नही थी फिर इस शिकायत के बाद करीब चार माह तक यह सरकार सत्ता में रही थी। ऐसे मे जब शिकायत करने वाला स्वयं मन्त्री और मुख्यमन्त्री रहा हो तो उस समय इस पर जांच क्यों नही हो पायी। क्या अधिकारियों की नजर में यह शिकायत राजनीति से प्रेरित थी और इसी कारण से इस पर कोई कारवाई की आवश्यकता नही समझी गयी। लेकिन अब जिस ढंग से आरटीआई के माध्यम से इस शिकायत को अब स्वास्थ्य सचिव तक ला दिया गया है उससे कुछ अलग ही संकेत उभर रहे हैं। ऐसे में अब स्वास्थ्य सचिव पर नजरें आ गयी है। क्योंकि सूचना आयोग के निर्देशों के बाद इसमें कुछ तो कारवाई करनी ही पड़ेगी।
शिमला/शैल। प्रदेश के प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में प्रशासनिक सदस्यों के दो पद लम्बे समय से खाली चले आ रहे हैं। इन पदों को भरने के लिये कई बार आवेदन आमन्त्रित किये गये हैं। अब इन पदों को भरने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके लिये चयन समिति की बैठक हो चुकी है। लेकिन इस बैठक में किन सदस्यों की नियुक्ति की अनुशंसा की गयी है इसका कोई अधिकारिक फैसला सामने नहीं आया है। लेकिन माना जा रहा है कि शीघ्र ही यह फैसला सामने आ जायेगा। लेकिन यह फैसला अधिकारिक तौर पर सामने आने और यह नियुक्तियां होने से पहले ही यह चर्चा चल पड़ी है कि इस ट्रिब्यूनल को बन्द किया जा रहा है। इस संद्धर्भ में कर्मचारी नेता विनोद कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है।
प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के अस्तित्व पर उठे सवालों पर हि.प्र. अराजपत्रित कर्मचारी महांसघ ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि प्रदेश के अग्रिण कर्मचारी संगठन प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में चहेते नौकरशाहों की नियुक्तियों का हमेशा विरोध करते रहे हैं परन्तु सरकार कर्मचारीयों की भावनाओं को दरकिनार कर ऐसे नौकरशाहों को ट्रिब्यूनल का बतौर सदस्य नामांकित करती रही है जिनकी सरकारी उच्च पदों पर नकारात्मक कार्यशैली के कारण अधीनस्थ कर्मचारियों को अपने इन्साफ के लिए वर्षो कोर्ट-कचहरियों में भटकना पड़ता है। महासंघ के संयोजक एवं परिसंघ के पूर्व अध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा है कि सरकारें ऐसे चहेते नौकरशाहों को प्रशासनिक ट्रिब्यूनल का सदस्य नामांकित करती रही है, जिनकी सोच अपनी सेवाकाल के दौरान प्रजातांत्रिक न होकर सामंतवादी रही है और जो सेवा मामलों पर नियम/कानून सम्मत न्याय देने के मामले पर एक पृष्ठ का विवरण लिखने में भी सक्षम नहीं होते हैं। महासंघ ने कहा है कि प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में किसी भी सदस्य की नियुक्ति उसके सर्विस रिकाॅर्ड की समीक्षा किए बिना और कोई मैरिट निर्धारित न करना पूरी तरह से कर्मचारी वर्ग से अन्याय है, जो संवैधानिक संस्था की विश्वसनीयता को ही चोट करते हैं।
महासंघ नेता विनोद कुमार ने कहा है कि 1986 में स्थापित प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को वर्ष 2008 में धूमल सरकार ने कर्मचारी संगठनों की मांग पर इसे बन्द करके कर्मचारियों के मसलों की पैरवी के लिए उच्च न्यायालय में व्यवस्था दी, चूंकि उस समय तक 24 वर्षों के इतिहास में सरकार द्वारा प्रताड़ित कर्मचारियों/कर्मचारी नेताओं के अनुभव जिस उद्देश्य से ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी, उसके विपरीत थे। इसलिए धूमल सरकार का यह फैसला पूरी तरह से कर्मचारियों के हक में गया था। परन्तु सत्ता परिवर्तन के बाद 2013 में राजनीतिक दृष्टिकोण से वीरभद्र सरकार ने अगस्त 2013 की कैबिनट की बैठक में ट्रिब्यूनल को दुबारा से चालू करने का फैसला लिया, सम्भवतः उसके पीछे बेरहम राजनीतिक तबादलों पर उच्च न्यायालय की सरकार को फटकार थी। लेकिन सरकार के इस फैसलें के विरूद्ध उस समय कर्मचारी परिसंघ ने सितम्बर 2013 के सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए प्रदेश सरकार उच्च न्यायालय और भारत सरकार को लिखित तौर पर ज्ञापन के माध्यम से कर्मचारियों की भावनाओं से अवगत करवाया गया। जिसके चलते फरवरी 2015 तक मामला लटका रहा, परन्तु राजनीतिक कारणों से वीरभद्र सरकार ने आखिर इसे दोबारा खोलते हुए पूर्व की तर्ज पर अपने चहेते नौकरशाहों को वहां बतौर सदस्य लगाया। विनोद कुमार ने कहा है कि वर्तमान में भी सरकार से यह कई बार मांग की जा चुकी है कि प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में किसी भी चहेते नौकरशाहों को एड़जस्ट करने की परीपाटी को विराम लगाते हुए ट्रिब्यूनल में न्यायिक सेवाओं से जूड़े जजों/सदस्यों की ही नियुक्तियां की जायें जिसमें सीधे सरकार का हस्तक्षेप न हो ताकि नकारात्मक कार्यशैली वाली नौकरशाही और भ्रष्ट राजनेताओं की प्रताड़ना के शिकार कर्मचारी/अधिकारी वर्ग को समय रहते उचित न्याय मिल सके, चूंकि प्रशासनिक ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 में भी देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे कई फैसलों के सन्दर्भ अंकित है जिसमें ट्रिब्यूनल की ऐसी कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह खड़े किए हैं।